रायपुर में बिना अनुमति कार्डियोलॉजी क्लिनिक चलाने पर डॉक्टर पर कार्रवाई, ₹20,000 का जुर्माना

रायपुर: राजधानी में बिना पंजीयन और अनुमति के चल रहे कार्डियोलॉजी क्लिनिक के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए क्लिनिक संचालक डॉ. वसी खान पर ₹20,000 का जुर्माना लगाया है। यह क्लिनिक एम्स रायपुर के पास लक्ष्मी मेडिकल हॉल की दूसरी मंजिल पर संचालित हो रहा था।

शिकायत के बाद सामने आया मामला

यह मामला 3 अप्रैल को छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद, रायपुर द्वारा की गई शिकायत के बाद सामने आया। जांच में पुष्टि हुई कि डॉ. वसी खान बिना आवश्यक पंजीयन और नर्सिंग होम एक्ट के तहत अनुमति के दिल से संबंधित बीमारियों का इलाज कर रहे थे।

प्रशासन ने इसे गंभीर स्वास्थ्य सुरक्षा उल्लंघन मानते हुए न केवल क्लिनिक को बंद कराया, बल्कि आर्थिक दंड भी लगाया।

पहले ही जारी हुआ था नोटिस

CMO कार्यालय की ओर से 22 अप्रैल को डॉ. वसी खान को एक नोटिस भेजा गया, जिसमें तुरंत क्लिनिक बंद करने का निर्देश था। जवाब में डॉ. खान ने बताया कि उन्होंने पहले ही क्लिनिक बंद कर दिया है और केवल जनरल मेडिसिन के मरीजों का इलाज कर रहे थे, न कि कार्डियोलॉजी से संबंधित।

डिग्री और योग्यता को लेकर उठा विवाद

जांच में यह भी सामने आया कि डॉ. खान ने MBBS और MD (फॉरेंसिक मेडिसिन) की डिग्री ली है, साथ ही उनके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी है। डॉ. खान का दावा है कि उन्होंने रायपुर के नारायणा हॉस्पिटल में 5 वर्षों तक कार्डियोलॉजी सेवाएं दी हैं।

डॉ. खान का यह भी कहना है कि रायपुर सहित देशभर में लगभग 1400 डॉक्टर इसी योग्यता के आधार पर कार्डियोलॉजी कंसल्टेंट के तौर पर कार्य कर रहे हैं।

प्रशासन की अगली कार्रवाई संभव

प्रशासन अब इस मामले में विस्तृत जांच कर रहा है और अन्य डॉक्टरों की शैक्षणिक योग्यता और प्रैक्टिस की वैधता की भी समीक्षा की जा सकती है।

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