RBI.ने नोटबंदी के बाद नई नोटों को चलन में लाया। फिर 2000 रुपये की नोट बंद करने की घोषणा की। उसके बाद पुराने नोटों को चलन से बाहर करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वहीं 200 रुपये की नोट भी कम चलन में हैं।
इसको कम करने की दिशा में चर्चा शुरू हो गई है। अब बाजार में 350 और 5 रुपये की नई नोट आने की चर्चा शुरू हो गई है।
बाजार में 350 और 5 रुपये की नोट आने की अफवाह फैल रही है। इसके फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। इस संदेश के साथ एक मैसेज भी वायरल हो रहा है कि RBI ने 350 और 5 रुपये की नोट बाजार में लाकर जारी की है। इन नोटों को देखकर कई लोगों में भ्रम उत्पन्न हो गया है। क्या सच में RBI ने ये नोटें बाजार में जारी की हैं? आइए जानें।
2000 रुपये की नोट चलन से बाहर फटी हुई नोटों से उत्पन्न खाली स्थान को रिजर्व बैंक भरता है और जरूरत पड़ने पर नई नोटें भी जारी करता है। 2016 की नोटबंदी के बाद पुराने 500 और 1000 रुपये की नोटें धीरे-धीरे बंद की गईं। इसके बाद रिजर्व बैंक ने 500 और 2000 रुपये की नई नोटों को चलन में लाया। फिर भारत में 200 रुपये की नई नोट भी चलन में आई।
350 रुपये की नोट का सच 2023 में, रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये की नोट बंद करने की घोषणा की। अब 500 रुपये की बड़ी नोट चलन में है। अब 350 और 5 रुपये की नोट बाजार में RBI ने जारी की है, ऐसा दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जो फोटो चल रहे हैं, वे नए नहीं हैं। तीन साल पहले भी ऐसी अफवाहें वायरल हो चुकी थीं। अभी RBI ने इस तरह की कोई नोटें बाजार में नहीं जारी की हैं। यदि आपने ऐसी नोटें ली हैं या आपके पास ऐसी नोटें आई हैं, तो तुरंत शिकायत दर्ज करें।
बाजार में कौन सी नोटें हैं ये नोटें जाली हैं और इनके माध्यम से उपभोक्ताओं को धोखा दिया जा रहा है। इसलिए यदि आप ऐसी नोटें प्राप्त करते हैं, तो आपको समस्या हो सकती है। यदि आपको ऐसी नोटें कहीं दिखाई दें, तो तुरंत शिकायत दर्ज करें। अभी बाजार में 5, 10, 20, 50, 100, 200 और 500 रुपये की नोटें हैं। 5 रुपये की नोटें भले ही मौजूद हैं, लेकिन 5 रुपये की नई डिज़ाइन वाली नोटें RBI ने जारी नहीं की हैं। RBI ने 2 और 5 रुपये की नोटों की छपाई बंद कर दी है। केवल बाजार में मौजूद नोटें ही कानूनी मुद्रा के रूप में रहेंगी।
RBI ने दी महत्वपूर्ण जानकारी रिजर्व बैंक ने बताया कि, जो भी नोट (5, 10, 20, 50, 100, 200, 500) जारी किए गए हैं, जब तक उन्हें चलन से बाहर नहीं किया जाता, वे भारत में कहीं भी कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं और RBI कानून, 1934 की धारा 26 की उपधारा (2) के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा इन्हें गारंटी दी जाएगी।