आरक्षित सीट पर आदिवासी महिला को चुनाव लड़ने से रोकने का आदेश देकर बुरे फंसे रिटर्निंग ऑफिसर

गैर -दिवासी से विवाह उपरांत आदिवासी महिला आरक्षण सीट पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का लापरवाही पूर्ण आदेश जारी किया. जनपद पंचायत कटेकल्याण रिटर्निंग ऑफिसर ने आयोग का निर्देश देते हुए आदेश जारी कर दिया,जबकि आयोग कि तरफ से ऐसा कोई भी आदेश जारी नही हुआ है.

गैर आदिवासी से विवाह उपरांत आदिवासी महिला को आरक्षित सीट चुनाव नहीं लड़ने के आदेश की कॉपी वायरल होने के बाद आदिवासी नेताओ में हड़कंप मच गया. हंगामे के बाद रिटर्निंग आफिसर कटेकल्याण आशा नेताम को आदेश को निरस्त कर दूसरा आदेश जारी करना पड़ा.

आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने को लेकर दंतेवाड़ा में चल रहा है मुहिम

गौरतलब है गैर आदिवासी समाज के पुरुष से आदिवासी समाज की महिला द्वारा शादी करने को आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने को लेकर दंतेवाड़ा में मुहिम छेड़ा गया है. पिछले दिनों सर्व आदिवासी समाज के कटेकल्याण इकाई के अध्यक्ष माड़का सोढ़ी ने आरोप लगाया था कि लोग राजनीतिक लाभ के लिए आदिवासी महिला से शादी करते हैं.

कोटे का लाभ लेने के लिए आदिवासी महिला से शादी कर रहे हैं लोग

तहसीलदार को सौंपे एक ज्ञापन में माड़का सोढ़ी ने कहा कि, कुछ लोग अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षित कोटे का लाभ उठाने के लिए आदिवासी महिलाओं को बहला-फुसलाकर विवाह कर रहे हैं, जिससे जनजातीय समाज के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है. ऐसी शादियों से आदिवासी समाज को नुकसान हो रहा है.

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