आर्थिक सहायता राशि दिलाने के नाम पर वकील ने विधवा महिला को ठगा 1 लाख 8 हजार रुपए, गिरफ्तार

जांजगीर-चांपा। शासकीय योजना के तहत गरीब परिवार के मुखिया की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके परिवार के आश्रितों को राहत पहुंचाने के लिए आर्थिक सहायता राशि दी जाती है जिससे उस परिवार को कुछ राहत मिल सके। लेकिन ठगी करने वालों ने शासकीय योजनाओं को भी ठगी का जरिया बना कर ठगी करने लगे हैं। इसी तरह का मामला जांजगीर-चाम्पा की शिवरीनारायण क्षेत्र में हुआ है जिसमें आरोपी वकील सुरेश भारद्वाज ने विधवा महिलाओं से 1 लाख 8 हजार रुपये की ठगी की थी। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी वकील सुरेश भारद्वाज ने बड़ी संख्या में महिलाओं से ठगी की है और महिलाओं से आरोपी वकील ने 4-4 हजार रुपये लिया है उसने 1 से डेढ़ लाख दिलाने महिलाओं को झांसा दिया था।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, कांसा गांव के सहदेव प्रसाद कश्यप ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि सलखन गांव के रहने वाले वकील सुरेश भारद्वाज ने विधवा महिलाओं को सहायता राशि दिलाने के नाम पर 1 लाख 8 हजार रुपये की ठगी की है। जिसके बाद पुलिस ने सलखन गांव निवासी आरोपी वकील सुरेश भारद्वाज को विधवा सहायता राशि दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में गिरफ्तार किया है और न्यायिक रिमांड में भेज दिया है।

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