RTI में दुर्ग महिला बाल विकास में 109260 रुपये जमा करने के बाद व हाई कोर्ट के आदेश पर भी नही मिली राशी व जानकारी
दुर्ग – छत्तीसगढ़ /
एक आवेदक महिला बाल विकास दुर्ग के कार्यालय में तीन अलग-अलग आवेदनों के माध्यम से 1 वर्ष में कितनी राशी खर्च हुई इसकी जानकारी चाही थी, श्री सुरेश सिंह तत्कालीन महिला बाल विकास अधिकारी दुर्ग ने इसके लिए जानकारी के एवज में 109260 रुपये की मांगपत्र दी,
ICDS, DURG(PDF)
आवेदक ने तत्काल कार्यालय पहुच 109260 रुपये जमा किया परंतु 3 महीने में भी जानकारी ना मिलने की स्थिति पर आवेदक के द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, प्रथम अपील में आवेदक के पक्ष में निर्णय हुआ कि आवेदक को निशुल्क जानकारी देते हुए इनके द्वारा जमा की गई धनराशि वापस किया जाए, इस पर श्री सुरेश सिंह तत्कालीन महिला बाल विकास अधिकारी दुर्ग ने सूचना आयोग में अपील प्रस्तुत किया, परंतु सूचना आयोग में भी अपील की सुनवाई के पश्चात वहां भी आवेदक के पक्ष में निर्णय आया कि आवेदक को आज दिनांक तक जानकारी नहीं दी गई है जानकारी दी जाए और उनके द्वारा जमा की गई धनराशि वापस किया जाए और साथ ही महिला बाल विकास अधिकारी को 3 अलग अलग आवेदन में 25 – 25 हजार कुल ₹75000 की जुर्माना अधिरोपित किया गया,
इससे भी संतुष्ट नही हुवे तो श्री सुरेश सिंह महिला बाल विकास अधिकारी द्वारा हाईकोर्ट में मामला दायर किया गया 3 साल के उपरांत वहां से निर्णय आया कि आवेदक को जानकारी दी जाए और निशुल्क देते हुए उनके द्वारा जमा की गई धनराशि व जानकारी दी जाए, पर इस मामले में आवेदक को आज तारीख तक जानकारी प्राप्त नही हुई है न हीं आवेदक के द्वारा जमा की गई धनराशि ₹109260 ही प्राप्त हुई है,
इस बारे में हाई कोर्ट के आदेश लेकर आवेदक के द्वारा महिला बाल विकास दुर्ग एवं संचनालय रायपुर व सेक्रेटरी से भी मिला गया उन्होंने भी यही कहा कि आरटीआई में चालान के माध्यम से खाते में पैसा जमा करने का प्रावधान तो हमको पता है पर जमा किया हुआ जो राशि है उसे कैसे निकाल कर आप को लौटाना आना है, आपको देना है यह हमको नहीं पता है इस बारे में हम शासन से लिखा पढ़ी कर रहे हैं जैसे ही हमें जानकारी प्राप्त होगी हम आपका पैसा लौटा देंगे, यह कहते हुए आवेदक को आज तारीख तक न रकम प्राप्त है न ही जानकारी प्राप्त है।
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