ITR फाइलिंग की तारीख बढ़ी: अब 15 सितंबर तक कर सकते हैं फाइल

दिल्ली: टैक्सपेयर्स के लिए राहत की खबर है! इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब टैक्स रिटर्न 31 जुलाई की बजाय 15 सितंबर 2024 तक भरे जा सकेंगे। यह फैसला CBDT (Central Board of Direct Taxes) ने किया है, जिससे लाखों करदाताओं को बड़ी राहत मिली है।

विभाग के अनुसार, ITR फॉर्म, सिस्टम डेवलपमेंट और TDS क्रेडिट रिफ्लेक्शन से जुड़े तकनीकी बदलावों के चलते यह निर्णय लिया गया। इन बदलावों को पूरी तरह लागू करने और टेस्टिंग की प्रक्रिया में अधिक समय लगने के कारण, टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त वक्त देने की जरूरत महसूस हुई।

सरकार का कहना है कि यह कदम कर अनुपालन (Tax Compliance) को आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के इरादे से उठाया गया है। नई तकनीकों को आयकर प्रणाली में शामिल करने के दौरान यह देखा गया कि करदाताओं को फॉर्म भरने और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने में दिक्कत हो सकती है, खासकर तब जब सिस्टम पूरी तरह से तैयार नहीं हो। इसीलिए, समयसीमा बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई, ताकि कोई करदाता जल्दबाजी में गलती न करे और सभी को पर्याप्त समय मिल सके।

ITR फाइलिंग की तारीख बढ़ाने का यह फैसला करदाताओं के प्रति सरकार के सहयोगात्मक रुख को दर्शाता है। यह सुनिश्चित करेगा कि अधिक से अधिक लोग समय पर और सही तरीके से अपनी रिटर्न फाइल कर सकें, जिससे डिजिटल टैक्स प्रणाली और अधिक पारदर्शी और सुगम बन सके।

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