छत्तीसगढ़ में भूमि विकास नियमों में बड़ा बदलाव: अब उद्योग एक ही प्लॉट पर कर सकेंगे दोगुना निर्माण

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में औद्योगिक और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में अहम बदलाव किए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर 24 दिसंबर 2024 को अधिसूचित इन संशोधनों से अब उद्योग एक ही भूखंड पर पहले से दोगुना निर्माण कर सकेंगे।

संशोधित नियमों के तहत फ्लैटेड इंडस्ट्रीज के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) को 1.5 से बढ़ाकर 3.0 किया गया है। इससे खास तौर पर एमएसएमई और स्टार्टअप्स को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि वे कम लागत में ज्यादा उपयोग योग्य क्षेत्र प्राप्त कर सकेंगे। वहीं, औद्योगिक प्लॉट्स के लिए ग्राउंड कवरेज को 60% से बढ़ाकर 70% कर दिया गया है, जिससे जमीन का अधिकतम उपयोग संभव होगा।

इसके साथ ही सेटबैक में कमी की गई है, जिससे निर्माण की गुंजाइश और बढ़ेगी। नगर पालिका और विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में व्यावसायिक भवनों के लिए न्यूनतम FAR 5.0 निर्धारित किया गया है। 5 एकड़ या उससे बड़े भूखंड, जिनकी सड़क से पहुंच 100 मीटर चौड़ी हो, उन पर भी यही FAR लागू होगा।

अगर ये भूखंड सीबीडी या टीओडी ज़ोन में आते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त 2.0 FAR की अनुमति दी जाएगी, जिससे कुल FAR 7.0 तक पहुंच सकता है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह उद्योग हितैषी नीति राज्य में निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास को नई दिशा देगी। नगर एवं ग्राम निवेश विभाग ने इसे आधुनिक औद्योगिक जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया है।

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