छत्तीसगढ़ में नया दुकान एवं स्थापना अधिनियम लागू: व्यापारियों को राहत, श्रमिकों को अधिकार

रायपुर | 14 अप्रैल 2025 छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में व्यापारिक सुगमता बढ़ाने और श्रमिकों के अधिकारों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। 13 फरवरी 2025 से दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 एवं नियम, 2021 को पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है।

यह अधिनियम भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित मॉडल शॉप एक्ट के अनुरूप है और इसे राज्य के सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया गया है।


 किन पर लागू होगा यह अधिनियम?

  • जिन दुकानों या प्रतिष्ठानों में 10 या अधिक श्रमिक कार्यरत हैं, उन पर यह अधिनियम लागू होगा।

  • 10 से कम कर्मचारी या कोई कर्मचारी नहीं होने वाले प्रतिष्ठान इस अधिनियम से पूर्णतः मुक्त रहेंगे।
     इसका लाभ छोटे दुकानदारों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों को मिलेगा।


 पंजीयन की प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन

  • व्यवसायी को 6 माह के भीतर पोर्टल shramevjayate.cg.gov.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य।

  • पंजीयन के बाद डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाणपत्र जारी होगा।

  • दुकान बंद करने या जानकारी में बदलाव जैसी प्रक्रिया भी ऑनलाइन माध्यम से संभव।

15 कार्य दिवस में पंजीयन न हो तो “डीम्ड रजिस्ट्रेशन” मान्य होगा।


श्रमिकों के लिए विशेष प्रावधान

  • 08 आकस्मिक अवकाश, 08 त्यौहारी अवकाश, और अर्जित अवकाश का लाभ।

  • महिला श्रमिकों को रात्रिकालीन पाली में कार्य की अनुमति – बशर्ते सुरक्षा और सुविधा की गारंटी हो।

  • सप्ताह के सभी दिन दुकानें खोलने की छूट, लेकिन साप्ताहिक अवकाश अनिवार्य।


 कानूनी प्रक्रियाएं अब आसान

  • अब पंजीयन व विवरणी के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे।

  • ऑनलाइन प्रणाली से समय, संसाधन और ऊर्जा की बचत।

  • मामूली त्रुटियों पर कोर्ट जाने के बजाय समझौता शुल्क से समाधान संभव।


 क्या होंगे इसके व्यापक लाभ?

✅ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा
✅ लघु और मध्यम व्यापारियों को राहत
✅ महिला श्रमिकों की भागीदारी में वृद्धि
✅ नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे
✅ श्रमिकों को संगठित क्षेत्र में बेहतर अधिकार


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