ज्ञानवापी के पूरे परिसर का ASI सर्वे नहीं होगा, कोर्ट ने खारिज की हिंदू पक्ष की याचिका

लखनऊ। वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पूरे परिसर के एएसआई सर्वेक्षण की मांग की गई थी। हिंदू पक्षकार विजय शंकर रस्तोगी ने याचिका में आरोप लगाया था कि मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे एक विशाल शिवलिंग स्थित है, और इसका सर्वेक्षण पेनिट्रेटिंग रडार के माध्यम से किया जाना चाहिए।

रस्तोगी ने यह भी कहा कि वजूखाने का सर्वेक्षण, जो पूर्व के एएसआई सर्वे में शामिल नहीं था, और अन्य तहखानों का सर्वेक्षण भी आवश्यक है। उन्होंने अदालत के फैसले के बाद कहा कि वे इस आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देंगे।

इस याचिका का विरोध अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने किया, जिन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय पहले ही इस मामले में हस्तक्षेप कर चुके हैं और खुदाई के आदेश देने से इनकार कर चुके हैं। वाराणसी कोर्ट ने 19 अक्टूबर को बहस पूरी होने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रखा था, जिसे 25 अक्टूबर को जारी किया गया।

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