CG BREAKING: SI भर्ती मामले में छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट का बड़ा आदेश, कहा -15 दिन के अंदर शासन जारी करे रिजल्ट

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी एग्जाम का फाइनल रिजल्ट जारी करने को लेकर छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है।

अदालत ने सरकार को आदेश दिया है कि 15 दिन के अंदर वह चयनित अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करे। कोर्ट ने उम्मीद जताई है की शासन दिवाली से पहले तक इन अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर देगा। इन अभ्यर्थियों की तरफ से अधिवक्ता धीरज वानखेड़े और सुनील ओटवानी की ओर से पैरवी की गई। वही यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से अधिवक्ता रमाकांत मिश्रा की ओर से पैरवी की गई। वही मामले में राज्य सरकार की ओर से विवेक शर्मा ने अदालत के सामने दलीलें रखी। इस मामले राज्य शासन की ओर से MCC लगाई गई थी। मामले पर जस्टिस एन.के. व्यास की एकल पीठ ने आदेश जारी किया है।

बता दें कि, SI भर्ती परीक्षा पिछले 6 साल से अटकी हुई है। लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट होने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया आज तक पूरी नहीं हो पाई है। रिजल्ट में देरी होने की वजह से अभ्यर्थियों ने अनशन करने की धमकी भी दे डाली थी।

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