छत्तीसगढ़ चावल घोटाला मामले में खाद्य विभाग की बड़ी कार्यवाही, 35 दुकानों की संपत्ति होगी कुर्क

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी राशन दुकानों से गायब हुए 219 करोड़ रुपए के चावल घोटाला मामले में अब खाद्य विभाग ने कार्यवाही शुरू कर दी है। इस मामले में शामिल 39 दुकानों में से चार को निलंबित कर दिया गया है। वहीं अन्य के खिलाफ कुर्की के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कुर्की की इस कार्यवाही में दुकानदारों से ₹40 किलो के हिसाब से वसूली की जाएगी।

बता दे की 39 दुकानों में से 28 दुकानों की कुर्की का आदेश विभाग ने पिछले साल ही जारी कर दिया था, लेकिन लापरवाह अधिकारियों की वजह से यह संभव नहीं हो पाई थी।

बता दें कि 142 उचित मूल्य दुकानों में 14 हजार 5 सौ क्विंटल चावल कम पाया गया था। विभाग ने जब इस मामले की जांच की, तो पता चला कि दुकान के संचालकों ने ही चावल में हेराफेरी कर बेच दिया। जांच के बाद विभाग ने सभी दुकान संचालकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इस नोटिस के बाद 101 दुकान संचालकों ने 6 हजार 29 क्विंटल गायब चावल के बदले राशि लौटा कर भरपाई की थी, लेकिन 41 दुकानदारों ने नोटिस का जवाब तक नहीं दिया।

इसके बाद राजधानी की 39 दुकानों को फिर से नोटिस जारी किया गया था।

इन दुकानों से 7971 क्विंटल चावल की रिकवरी होना बाकी है। खाद्य विभाग ने इस मामले में अभनपुर की दो सरकारी दुकानों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है साथ ही अन्य को नोटिस जारी किया गया है।

इन दुकानों को किया गया निलंबित

महामाया मंदिर वार्ड-5 कैलाशपुरी ‘स्थित आइडी क्रमांक- 441001287

बाबू जगजीवनराम वार्ड-53 देवपुरी स्थित आइडी क्रमांक- 441001302

तात्यापारा वार्ड-38 स्थित आइडी क्रमांक- 441001090

सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड-24 आइडी क्रमांक- 441001164

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