चुनाव से संबंधित भ्रामक, असत्य खबर और भड़काऊ भाषण पर होगी कार्रवाई

नारायणपुर। विधानसभा आम निर्वाचन 2023 अंतर्गत छत्तीसगढ़ में आदर्श आचरण संहिता लागू है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति भड़काऊ भाषण देता है या निर्वाचन से जुड़े किसी भी मतदान केन्द्र, मतदान सामग्री, ईव्हीएम, स्ट्रांग रूम आदि के संबंध में किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार भ्रामक या असत्य खबर किसी भी माध्यम से प्रसारित करने पर कार्रवाई होगी।

वह मीडिया जिसमें वह सोशल मीडिया के फेसबुक, व्हाटसअप ग्रुप, इंस्टाग्राम, एक्स (पूर्व नाम ट्विटर) पर प्रसारित करता है तो उस व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 505, 125, 153A, 153 B, 295A, 298, 171 C, 171G से केस दर्ज होगा। जिसके अधिकांश धारा में बिना वारंट की गिरफ्तार किया जा सकता है और जमानतीय धारा भी नहीं है। इन धाराओं में तीन वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों शामिल किया गया है।

30 नवंबर तक एग्जिट पोल का आयोजन और प्रसार करने पर आरपी एक्ट 1951 की धारा लागू होगा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत 30 नवम्बर 2023 अपरान्ह 6.30 बजे तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा मीडिया में इसके परिणाम के प्रकाशन, प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध किया गया है, जिसमें संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (3ए),125,126 लागू होगा।

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