रांची के 1305 कोचिंग संस्थानों पर होगी सख्ती, नियम तोड़े तो लाइसेंस रद्द और भवन सील

रांची
 छात्रों की सुरक्षा को लेकर रांची नगर निगम ने कोचिंग संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। निगम क्षेत्र में संचालित करीब 1305 कोचिंग संस्थानों की जांच की जाएगी।

नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित संस्थान को नोटिस देने के साथ ट्रेड लाइसेंस रद करने और आवश्यकता पड़ने पर भवन को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। आवासीय भवनों में नियमों के विरुद्ध संचालित कोचिंग संस्थानों पर विशेष रूप से कार्रवाई होगी।

सोमवार को नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में कोचिंग संस्थानों की स्थिति की समीक्षा की गई।

नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगले एक सप्ताह तक विशेष अभियान चलाकर कोचिंग संस्थानों में भवन, अग्नि सुरक्षा और विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों की जांच की जाए। जांच में किसी तरह की अनियमितता मिलने पर बिना शिथिलता के नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया।

ट्रेड लाइसेंस से लेकर भवन प्लान तक की होगी जांच
नगर निगम के अनुसार कोचिंग संस्थानों के लिए वैध ट्रेड लाइसेंस के साथ संबंधित भवन का स्वीकृत भवन प्लान और आक्यूपेंसी प्रमाणपत्र होना जरूरी है।

इसके अलावा निर्धारित सेटबैक, अग्निशमन उपकरण एवं अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन, विद्युत सुरक्षा, पर्याप्त वेंटिलेशन, डीजी सेट के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र, सुरक्षित प्रवेश-निकास, सीसीटीवी कैमरे, भवन की क्षमता के अनुरूप विद्यार्थियों का नामांकन और पार्किंग जैसी सुविधाओं की भी जांच होगी।

संयुक्त टीम करेगी सघन निरीक्षण
जांच अभियान के लिए नगर निवेश शाखा, नगर प्रबंधक, राजस्व निरीक्षक और राजस्व शाखा की संयुक्त टीम गठित कर सघन निरीक्षण कराया जाएगा।

अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जांच केवल कागजी औपचारिकता तक सीमित न रहे, बल्कि मौके पर जाकर भवन और सुरक्षा मानकों की वास्तविक स्थिति देखी जाए।

बैठक में उप नगर आयुक्त रविंद्र कुमार, कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार, सहायक नगर आयुक्त, सहायक नगर निवेशक, नगर प्रबंधक सहित संबंधित शाखाओं के पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित थे।

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