दिल्ली में कुर्बानी को लेकर नई गाइडलाइन जारी, इन जानवरों पर लगा प्रतिबंध

नई दिल्ली

बकरीद के मद्देनजर दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने पशु कल्याण संबंधी कानूनों के सख्त पालन के सख्त निर्देश दिए हैं। कपिल मिश्रा ने गाय, बछड़े, ऊँट और अन्य प्रतिबंधित पशुओं की हत्या या कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध को पूरी तरह लागू करने का निर्देश जारी किया है। बकरीद पर नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश देते हुए कपिल मिश्रा ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी और पशुओं की खरीद-बिक्री को गैरकानूनी है, ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कपिल मिश्रा ने कहा कि अवैध पशु परिवहन, अवैध कुर्बानी और पशु क्रूरता के मामलों में आपराधिक कार्रवाई और विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।

इन जानवरों की कुर्बानी पर प्रतिबंध
कपिल मिश्रा ने निर्देश जारी करते हुए प्रतिबंधित जानवरों की लिस्ट भी बताई और कहा कि इन जानवरों की कुर्बानी नहीं की जा सकती है। कपिल मिश्रा ने कहा बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट की कुर्बानी पूरी तरह गैर कानूनी है, ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों सड़कों गलियों में भी कुर्बानी पूरी तरह प्रतिबंधित है। इस दौरान वैध स्थलों पर ही कुर्बानी की इजाजत है।

अवैध खरीद-फरोख्त पर भी प्रतिबंध
दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली की गलियों, बाजारों और सार्वजनिक जगहों पर अवैध रूप से जानवरों की खरीद-फरोख्त पर भी प्रतिबंध है। इसका उल्लंघन करने और करने की कोशिश करने पर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कपिल मिश्रा ने कहा कि बकरीद पर कुर्बानी करने के बाद नालियों और सड़कों पर कचरा फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। कपिल मिश्रा ने कहा कि इस दौरान सीवर में वेस्ट और खून को बहाने पर भी रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि कुर्बानी केवल वैध स्थलों पर ही की जाएगी। मिश्रा ने कहा कि कानून का पालन ना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बकरीद पर कुर्बानी को लेकर गाइडलाइन जारी करते हुए कपिल मिश्रा ने कहा कि इन गाइडलाइंस की अवहेलना करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कपिल मिश्रा ने आम लोगों से अपील की है कि अगर वो किसी तरह से इस गाइडलाइन का उल्लंघन देखते हैं तो पुलिस को सूचित करें, आरोपियों पर कार्रवई की जाएगी।

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