महावीर जयंती पर पंजाब में मांस-अंडे की दुकानें बंद, जिला मजिस्ट्रेट का सख्त आदेश

मोहाली.

जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने महावीर जयंती के अवसर पर मंगलवार को मांस और अंडे की दुकानें, रेहड़ियां तथा स्लॉटर हाउस बंद हैं. इस सम्बन्ध में प्रशासन ने आदेश जारी किए थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किसी भी जीव की हत्या करना अशुभ माना जाता है।

इस दिन जीव हत्या करने से लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, नगर निगम कमिश्नर, नगर निगम एस.ए.एस. नगर, संबंधित कार्यकारी अधिकारी, नगर कौंसिल, सभी बीडीपीओ और डिप्टी डायरेक्टर पशुपालन को इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
गौरतलब है कि महावीर जयंती के मौके पर आज राज्य में सरकारी छुट्टी घोषित की गई है। इसके चलते आज राज्य के स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय और अन्य संस्थान बंद रहेंगे।

भगवान महावीर जयंती के अवसर पर 31 मार्च 2026 को जिले में मांस, मछली और अंडों की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट साक्षी साहनी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। इसी को देखते हुए जिले में सभी मीट, मछली और अंडों की दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही मांसाहारी भोजन परोसने वाले होटल, ढाबे और अहाते भी सेवाएं बंद रखेंगे। आदेशों की जानकारी सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कर दी गई है और पुलिस प्रशासन को सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि जिले में शांति और धार्मिक सद्भाव बना रहे।

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