होशियारपुर.
जिला मैजिस्ट्रेट आशिका जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि जिला होशियारपुर में पड़ने वाले गांव जेजों से माहिलपुर रोड और नंगल से गढ़शंकर रोड पर माइनिंग मैटीरियल ले जाने वाले टिप्पर/ट्रकों को केवल शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक ही आवाजाही की अनुमति होगी।
इसके अलावा समय पर इन सड़कों पर माइनिंग मैटेरियल ले जाने वाले टिप्पर/ट्रकों की आवाजाही पर रोक रहेगी। जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि उनके ध्यान में आया है कि जिला होशियारपुर में पड़ने वाली माहिलपुर रोड और नंगल से गढ़शंकर रोड पर माइनिंग मटीरियल ले जाने वाले टिप्पर/ट्रकों के कारण सड़कों पर काफी दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनके कारण आम जनता का जान-माल का नुकसान हो रहा है। लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए इन सड़कों पर माइनिंग मटीरियल ले जाने वाले टिप्पर/ट्रकों की आवागमन को समयबद्ध तरीके से चलाने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि उप पुलिस कप्तान, गढ़शंकर यह सुनिश्चित करेंगे कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा टिप्पर/ट्रकों की ओवरस्पीड की जांच की जाए। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, होशियारपुर इन आदेशों के अनुपालन में ओवरलोडिंग और अन्य नियमों की उल्लंघन संबंधी जांच और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा कार्यकारी इंजीनियर, ड्रेनेज-कम-जिला माइनिंग अधिकारी, होशियारपुर अंतर-राज्यीय चेक पोस्टों पर 24×7 मॉनिटरिंग सुनिश्चित करेंगे और साथ ही चैक पोस्ट पर भार तौलने वाले कांटे का उपयोग करके ओवरलोडेड टिप्परों की जांच करेंगे तथा इन पर उचित कार्रवाई अमल में लाएंगे। यह आदेश 20 मई 2026 तक लागू रहेंगे।









