सरकार ने टेलीकॉम कंपनियां पर लगाया 35 करोड़ रुपये का जुर्माना…इस कारण हुआ एक्शन

नई दिल्ली। दूरसंचार नियामक ट्राई ने अपने नेटवर्क पर स्पैम कॉल्स और SMS पर अंकुश लगाने में विफल रहने के लिए सर्विस प्रोवाइडर पर 34.99 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि रिपोर्टों के अनुसार, दूरसंचार ऑपरेटरों ने दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियमन (टीसीसीसीपीआर) का उल्लंघन करने के लिए कैलेंडर वर्ष- 2021 और 2022 के दौरान क्रमशः 15,382 और 32,032 कनेक्शन काट दिए हैं। TRAI ने रजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स से बिना सहमति वाले कमर्शियल कम्युनिकेशन पर लगाम लगाने में नाकाम रहने पर टेलीकॉम कंपनियों पर 34.99 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

ट्राई ने रखी है ये शर्त

एक्सेस प्रोवाइडर, जिनमें रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसे टेलीकॉम खिलाड़ी शामिल हैं, को सहमति मांगने वाले मैसेज भेजने के लिए 127 से शुरू होने वाले एक सामान्य शॉर्ट कोड का इस्तेमाल करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस साल की शुरुआत में किए गए सर्वेक्षण में, लगभग 76 प्रतिशत ग्राहकों ने दावा किया कि उन्होंने वॉट्सऐप बिजनेस अकाउंट के साथ उनकी बातचीत और फेसबुक या इंस्टाग्राम पर उनकी एक्टिविटी के आधार पर स्पैम कॉल्स और SMS में बढ़ोतरी देखी है।

ग्राहकों का लेना होगा परमिशन

ट्राई ने हाल ही में एक्सेस प्रोवाइडर्स को दो महीने में एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप करने का निर्देश दिया है ताकि उनके ग्राहकों को प्रमोशनल कॉल और मैसेज के लिए सहमति देने, बनाए रखने और रद्द करने की अनुमति मिल सके। पहले चरण में, केवल ग्राहक प्रमोशनल कॉल और एसएमएस प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे। ट्राई ने एक बयान में कहा, इसके बाद, व्यावसायिक संस्थाएं प्रचार मैसेज प्राप्त करने के लिए ग्राहकों तक पहुंच कर उनकी सहमति ले सकेंगी।

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