जालंधर
पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों के लिए वोटर सूचियों में सुधार और संशोधन का कार्यक्रम जारी किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने कहा- आयोग के निर्देशों के अनुसार 17 अक्टूबर तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी।
उन्होंने बताया कि मौजूदा वोटर लिस्ट का प्रारंभिक प्रकाशन 10 अक्टूबर को किया जा चुका है, और इस पर 17 अक्टूबर तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी। इन दावों और आपत्तियों का निपटारा 23 अक्टूबर तक किया जाएगा, जबकि अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन 24 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा।
आवेदक की उम्र 18 वर्ष होनी आवश्यक
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि नई वोट बनवाने के लिए आवेदक की उम्र पात्रता तिथि तक 18 वर्ष होनी आवश्यक है। नई वोट के लिए आवेदन फॉर्म-1 में, वोट कटवाने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-2 में और वोटर सूची में संशोधन के लिए फॉर्म-3 में किया जा सकता है।
इस वेबसाइट पर हो पाएगी डाउनलोडिंग
वहीं अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (पेंडू विकास)-कम-अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी नवदीप कौर ने कहा- ये सभी फॉर्म जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध हैं। साथ ही इन्हें पंजाब राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट sec.punjab.gov.in से डाउनलोड भी किया जा सकता है।
बता दें कि पहले वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 9 सितंबर 2025 को किया जाना था, लेकिन बाढ़ प्रभावित जिलों को ध्यान में रखते हुए अब आयोग ने संशोधित कार्यक्रम जारी किया है।