पंजाब में शोभायात्रा: 2 दिन बंद रहेंगी दुकानें, सरकार ने जारी किए सख्त आदेश

होशियारपुर/कपूरथला 
जिला मजिस्ट्रेट कपूरथला अमित कुमार पांचाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए 04 अक्टूबर को उपमंडल कपूरथला और 06 अक्टूबर को उपमंडल फगवाड़ा में शोभायात्रा के दौरान शोभायात्रा के मार्ग पर मांस/मछली और शराब की दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।

उन्होंने बताया कि भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकाश उत्सव 07 अक्टूबर को बड़ी श्रद्धा भावना के साथ मनाया जा रहा है। इस संबंध में विभिन्न संगठनों द्वारा उपमंडल कपूरथला में 04 अक्टूबर को और उपमंडल फगवाड़ा में 06 अक्टूब को शोभायात्राएं सजाई जाएंगी। लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपमंडल कपूरथला और फगवाड़ा में शोभायात्रा के दौरान शोभायात्रा के मार्ग पर पड़ने वाली मांस/मछली और शराब की सभी दुकानें बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।

इसी प्रकार होशियारपुर में भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकाश उत्सव पर शोभायात्रा निकाली जा रही है, जिसके मद्देनजर शोभायात्रा के मार्ग में मांस-मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी। गौरतलब है कि शोभायात्रा के लिए सोमवार को इन जिलों में आधे दिन का अवकाश भी घोषित किया गया है। जालंधर में भी इसी तरह डी.सी. हिमांशु अग्रवाल ने सख्त आदेश जारी किए हैं कि 6 और 7 अक्टूबर को शोभा यात्रा मार्ग और धार्मिक समारोह स्थलों के आसपास मांस-मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। 

Recent Post

Live Cricket Update

You May Like This

error: Content is protected !!

4th piller को सपोर्ट करने के लिए आप Gpay - 7587428786