जींद हत्याकांड: शराब ठेकेदार की दिनदहाड़े हत्या, 7 दोषियों को उम्रकैद

जींद
जींद जिले में करीब 9 साल पुराने शराब ठेकेदार नरेंद्र राठी हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडिशनल सेशन जज नेहा नोहरिया की अदालत ने 7 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 48-48 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को 2 साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

मामला 5 जून का 2016 है, जब गांव साहनपुर निवासी राजकरण ने सफीदों थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका भाई नरेंद्र अपने साढ़ू सतपाल के साथ कार में गांव जा रहा था। रास्ते में 2 गाड़ियों में आए बदमाशों ने उनकी कार रोककर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। नरेंद्र को 5 गोलियां लगीं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सतपाल घायल हुआ और उसे इलाज के लिए पानीपत ले जाया गया।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर गांव शेरखां खेड़ी निवासी विजय, सिल्लाखेड़ी निवासी राजेंद्र, ईक्कस निवासी अशोक उर्फ शोकी, सिवाहा निवासी प्रसन्ना, धड़ौली निवासी मोनू उर्फ सोनी, हाड़वा निवासी किश्मत और अन्य पर हत्या, शस्त्र अधिनियम और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल किया था। जिसमें करीब 9 साल बाद 7 आरोपियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई है। 

You May Like This

error: Content is protected !!

4th piller को सपोर्ट करने के लिए आप Gpay - 7587428786