सरकार का बड़ा फैसला : जीन्स और कैजुअल कपड़ों में नहीं कर सकेंगे ड्यूटी अब सरकारी अस्पतालों में ड्रेस कोड लागू

हरियाणा में अब स्कूलों के जैसे अस्पतालों में भी ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी है. अस्पतालों के डॉक्टर और स्टाफ के लिए यह ड्रेस कोड लागू किया जाने वाला है. अब डॉक्टर( doctor) और स्टाफ फैशनेबल कपड़ों ( dress)में नजर नहीं आएंगे। स्वास्थ्य विभाग( health department ) की ओर जारी किए गए इस निर्देश के अनुसार अब अस्पतालों में प्लाजो, बैकलेस टॉप, स्कर्ट, जींस और फैशनेबल कपड़ों पर बैन लगा दिया गया है। यही नहीं महिला स्टाफ भारी गहने और मेकअप का इस्तेमाल नहीं कर सकती है ना ही नाखून लंबे कर सकती है.। पुरुष स्टाफ के लिए भी नियम( rule)  अस्पताल के पुरुष स्टाफ के लिए भी नियम बनाए गए है, वो कॉलर से लंबे बाल नहीं रख सकते. स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए इन आदेशों को नहीं मानने वालों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा. जो अस्पताल स्टाफ( staff) इन नियमों का पालन नहीं करेगा गैर हाजिर मानकर कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल स्टाफ( hospital staff) को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के अनुसार अस्पताल का सिक्योरिटी स्टाफ, सफाई कर्मचारी अपनी वर्दी में होने जरूरी है, इसके अलावा अस्पताल स्टाफ को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है. जिसपर उसका पद का नाम भी हो. नर्सिंग स्टाफ को छोड़कर काली पेंट और सफेद शर्ट पहनी जा सकती है।

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