गरियाबंद: कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, गरियाबंद की छात्रावास अधीक्षिका अमिता मेढ़े को गंभीर अनियमितताओं के चलते डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन (DPI) द्वारा निलंबित कर दिया गया है। अमिता मेढ़े का मूल पद व्याख्याता एलबी है, लेकिन उन्होंने छात्रावास प्रबंधन में गंभीर लापरवाहियां की थीं।
कलेक्टर गरियाबंद द्वारा कराई गई जांच में यह सामने आया कि अमिता मेढ़े ने बिना अनुमति छात्राओं को हॉस्टल से बाहर ले जाया, रात में हॉस्टल में नहीं रुकीं और पुरुषों का प्रवेश भी छात्रावास में कराया। इसके अलावा उन्होंने अपने पति और देवर का जन्मदिन छात्रावास परिसर में मनाया, जो स्पष्ट रूप से सेवा नियमों का उल्लंघन है।
जांच में यह भी पाया गया कि अमिता मेढ़े ने छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमों का उल्लंघन करते हुए सामग्री की खरीद की। इन सभी मामलों को प्रशासन ने घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता मानते हुए कार्रवाई की।
इन आरोपों को गंभीर मानते हुए DPI ने उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 तथा सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के अंतर्गत निलंबित कर दिया है।
निलंबन अवधि के दौरान अमिता मेढ़े का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, गरियाबंद नियत किया गया है।
गरियाबंद अधीक्षिका निलंबन प्रकरण ने छात्रावास प्रबंधन की पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं, जिससे भविष्य में प्रशासन और सतर्कता बरतने पर जोर दे रहा है।