बिलासपुर। 5967 पदों पर आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हट गई है ।मामले में हाई कोर्ट में हुई आज सुनवाई हुई । कोर्ट ने प्रक्रिया जारी रखने के लिए निर्देश दिया है,जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की बेंच में सुनवाई हुई है। इसमें पुलिस कर्मियों, दिवंगत एवं सेवा निवृत कर्मचारी और प्रधान आरक्षकों के बच्चों को दी जाने वाली विशेष छूट को अदालत ने खत्म कर दिया है।
इन्हें दी जाने वाली छूट को अदालत ने रखा यथावत
शहीद पुलिस कर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट यथावत रहेगी। नक्सल प्रभावित सुरक्षा कर जवानों के बच्चों को भी छूट मिलेगी ,सभी पुलिसकर्मियों के बच्चों को छूट को माना गया गलत।पुलिस कर्मियों के परिजनों की छूट को कोर्ट ने माना आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन ।अब फिजिकल टेस्ट के बाद आगे बढ़ेगी भर्ती की प्रक्रिया।