शिफ्टिंग के नाम पर पेड़ों की अवैध कटाई से हाईकोर्ट खफा, रेलवे और राज्य सरकार से मांगा जवाब

बिलासपुर: बिलासपुर में रेलवे द्वारा निर्माण कार्य के दौरान 267 से ज्यादा पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गंभीरता से संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने इस मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए रेलवे अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, रेलवे ने वंदेभारत ट्रेनों के मेंटेनेंस के लिए एक डिपो का निर्माण करने का निर्णय लिया, जिसके लिए मई में 242 पेड़ों की कटाई की अनुमति वन विभाग से मांगी थी। हालांकि, वन विभाग ने अभी तक कोई अनुमति नहीं दी थी, इसके बावजूद रेलवे अधिकारियों ने शिफ्टिंग के नाम पर पेड़ों की बेतरतीब कटाई शुरू कर दी।

चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान नाराजगी जताते हुए पूछा कि बिना अनुमति इस तरह की कार्यवाही क्यों की गई। उन्होंने कहा कि पर्यावरण सुरक्षा की कोई चिंता दिखाई नहीं दे रही है। रेलवे अधिकारियों को शपथ पत्र के साथ जानकारी पेश करने का निर्देश दिया गया है।

महाधिवक्ता ने कोर्ट में यह कहा कि सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। अगली सुनवाई दीपावली अवकाश के बाद 7 नवंबर को तय की गई है।

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