बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पाली तानाखार के पूर्व विधायक मोहितराम केरकेट्टा और उनके बेटे समेत 10 लोगों के खिलाफ पुलिस ने ईसाई कब्रिस्तान के नाम दर्ज जमीन की खरीद-बिक्री मामले में मामला दर्ज किया है। आरोप है कि केरकेट्टा समेत उक्त लोगों ने बिलासपुर में ईसाई कब्रिस्तान के नाम दर्ज जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में कूटरचना और षडयंत्र कर खरीद-बिक्री की। अदालत के आदेश के बाद सिविल लाइन पुलिस ने यह मामला दर्ज किया।
वर्ष 2018 में चुनाव जीतकर विधायक बने मोहितराम को मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्नयन और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनाकर राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया था। बताया जा रहा है कि मोहितराम ने पद का दुरुपयोग कर बिलासपुर में कुदुदंड के चर्च ऑफ क्राइस्ट मिशन इन इंडिया के कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज करीब एक एकड़ जमीन की खरीद अपने बेटे शंकर केरकेट्टा के नाम पर की थी।
शिकायतकर्ता के मुताबिक, जमीन की कीमत चार से पांच करोड़ रुपए है। इसी मूल्य में सौदा करने के बाद आपसी सौदा मूल्य 99 लाख रुपए बताया गया है। मामले को लेकर उन्होंने सिविल लाइन पुलिस से शिकायत की थी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. इस पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने बैरन उर्फ बिरन साय कुजुर निवासी चर्च आफ खाइस्ट मिशन कम्पाउण्ड कुदूदण्ड, बिरिम साय टोप्पो, दीपक फिलीमोन निवासी टिकरापारा, महावीर कुजूर निवासी उस्लापुर, हेमिल्टन थॉमस निवासी ओमनगर जरहाभाठा, जेडब्लू दास निवासी रायपुर, पुष्पा मिंज निवासी उस्लापुर, अरूण टोप्पो, पूर्व विधायक मोहितराम केरकेट्टा व उनके बेटे शंकर केरकेटटा निवासी उरांवपारा पोलमी थाना पाली के खिलाफ धारा 403, 406, 420, 467, 468,120बी के तहत जुर्म दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।