एकलव्य आवासीय विद्यालय के प्राचार्य पर लाखों के गबन का आरोप…डीपीआई ने किया निलंबित

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बंधवा के तत्कालीन प्राचार्य के खिलाफ गबन का मामला दर्ज कराया गया है, आरोप है कि उसने 3 लाख 27 हजार रूपये का भुगतान बिना सक्षम अधिकारी के स्वीकृति के कर दिया है। मामला दर्ज होने के बाद डीईओ के पत्र के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने पूर्व प्राचार्य को निलबिंत भी कर दिया है। गौरतलब है कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बंधवा में पदस्थ रहने के दौरान तत्कालीन प्राचार्य प्रभुदयाल ध्रुव ने विद्यालय संचालन हेतु 3 लाख 74 हजार रूपये की राशि से सामग्री खरीदी की, सक्षम अधिकारी के स्वीकृति के बगैर खरीदे गए सामग्री की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, आदिवासी विकास आयुक्त के नेतृत्व में गठित टीम ने समस्त आय-व्यय की जांच की, विद्यालय में क्रय संबधी दस्तावेज एवं बिल व्हाउचर्स, केश बुक अवलोकन में पाया गया कि तत्कालीन प्राचार्य प्रभु दयाल ध्रुव ने अपने कार्यकाल 27 अक्टूबर 2022 से 6 मार्च 2023 के दौरान 3 लाख 27 हजार रूपये का व्यय बिना सक्षम अधिकारी के पूर्व स्वीकृति तथा भण्डार क्रय नियम विरूध्द किया गया। जिसमें से राशि 2 लाख 29 हजार का सेल्फ चेक के द्वारा नगद भुगतान एवं पुष्पराज बस सर्विस को चेक के द्वारा राशि 98 हजार का भुगतान किया गया है। संबधित द्वारा 2 लाख 54 हजार व्यय बजट आवंटन उपलब्ध न होते हुए भी संबधित देयक पूर्व सक्षम अधिकारी के स्वीकृति का है। उक्त कृत्य वित्तीय गबन एवं वित्तीय धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है, तत्कालिन प्राचार्य प्रभुदयाल ध्रुव के द्वारा अनुशासनहीनता किए जाने के कारण कलेक्टर के निर्देश पर इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुऐ सहायक आयुक्त की जांच रिपोर्ट सहित मुंगेली पुलिस में प्रथम सूचना दर्ज कराया गया, आदिवासी विकास मुंगेली के क्षेत्र संयोजक प्रभारी खेमदास डहरिया की रिपोर्ट पर मुंगेली पुलिस ने जीरो में अपराध दर्ज किया है और प्रकरण की जांच व आगे की कार्यवाही के लिए संबधित थाना क्षेत्र लालपुर भेजा जा रहा है।

वित्तीय धोखाधड़ी को लेकर संचालक ने किया निलबिंत

एकलव्य आदर्श विद्यालय बंधवा के तत्कालीन प्राचार्य प्रभु दयाल ध्रुव वर्तमान में शासकीय हाई स्कूल परदेशीकापा में व्याख्याता एलबी के पद पर पदस्थ है, वित्तीय अनियमितता व गबन का मामला सामने आने के बाद लोक शिक्षण संचालक ने व्याख्याता एलबी प्रभु दयाल ध्रुव को निलंबित कर दिया है। आदेश में लिखा गया है कि यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 नियम 3 के विपरीत है, इसलिए छग़. सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा बिल नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम 1 के अंतर्गत निलंबित किया जाता है तथा निलंबन काल में मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली नियत किया गया है।

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