नए मुख्यमंत्री ने फ़रमाया नया आदेश, सभी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी

जबलपुर मध्यप्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कुर्सी संभालते ही शपथ लेकर उन्होंने आदेश दिया है कि अब कान फोड़ू लाउडस्पीकर न तो किसी धार्मिक स्थल पर बजेंगे और न तो तेज आवाज में अजान की जा सकेगी। गृह विभाग की तरफ से जारी हुए आदेश का पालन करवाने में जबलपुर पुलिस- प्रशासन भी जुट गया है। तेज आवाज के लाउडस्पीकर पर रोक को लेकर पुलिस-प्रशासन जल्द ही सभी धर्म गुरुओं के साथ बैठक करने की तैयारी में जुट गया है। इस बैठक में गृह विभाग से जारी किए गए आदेश के पालन में चर्चा होगी। बैठक में लिए गए निर्णय के बाद भी अगर कोई आदेश का पालन नहीं करता तो उस पर कार्रवाई भी होगी।

तेज आवाज वाले स्पीकर को लेकर को एएसपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि सरकार की ओर से निर्देश दिए गए है कि पहले से प्रचलित नियमों के तहत तेज आवाज में बजने वाले स्पीकर के उपयोग में एनजीटी और कोलाहल अधिनियम के तहत एडीएम स्तर के अधिकारी को नोडल बनाकर जो भी ध्वनि विस्तारक नियम के तहत होगा उसमें कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि तेज आवाज में बजने वाले स्पीकर के रोकथाम के लिए जिला प्रशासन के प्रतिनिधि और संबंधित थाने के टीआई सहित पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी तेज ध्वनि से स्वास्थ्य को जो नुकसान होता है, उस पर रोक लगाएंगे।

एएसपी प्रियंका शुक्ला ने कहा कि गृह विभाग से जारी किए गए आदेश में साफ लिखा है कि सबसे पहले सामंजस्य बनाकर सभी के साथ बैठक करें और इस समस्या का निराकरण निकाला जाए। इसके बाद भी अगर उल्लंघन होता है तो सख्ती के साथ कार्रवाई की जाए। बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाउडस्पीकर पर रोक लगाने के फैसले का आधार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश से बनाया है। मुख्यमंत्री से निर्देश मिलने पर उत्तर प्रदेश से मसौदा मंगाया गया और फिर इसके बाद एक्शन प्लान बनाया गया।

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