निर्वाचन ड्यूटी के दौरान मृत एवं घायल कर्मचारियों को दी जा रही है अनुग्रह राशि, जानिए, कितनी होगी यह रकम…
नक्सल हिंसा में मौत पर 30 लाख रूपये
निर्वाचन आयोग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण की चुनाव ड्यूटी के दौरान अगर कोई कर्मी नक्सली हिंसा में मृत होता है तो उसके परिजनों को 30 लाख रूपये की अनुग्रह राशि दी जाती है। वहीं अगर दूसरी घटनाओं में अथवा सामान्य मौत होती है तो 15 लाख रूपये दिए जाने का प्रावधान है।
प्रथम चरण में 5 कर्मियों की मौत
निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक प्रथम चरण के चुनाव में मतदान की प्रक्रिया में शामिल 5 कर्मियों की मौत हो गई। इनमे सुरक्षा बल के जवान भी शामिल हैं।
विधानसभा निर्वाचन-2023 के अंतर्गत प्रथम चरण के निर्वाचन के दौरान जिला कांकेर में केन्द्रीय सुरक्षा बल के एक कर्मी की नक्सल हिंसा में मृत्यु होने के कारण 30 लाख रुपए की अनुग्रह प्रतिकर भुगतान राशि की स्वीकृति की जा रही हैं।
इसी तरह दन्तेवाड़ा जिला में केन्द्रीय सुरक्षाबल के एक कर्मी की निर्वाचन कर्तव्य के दौरान मृत्यु होने के कारण 15 लाख रुपए की अनुग्रह प्रतिकर भुगतान राशि की स्वीकृति की जा रही है।
कोंडागांव जिले में केशकाल में तीन निर्वाचन कर्मियों की दुर्घटना में मृत्यु होने के कारण नियमानुसार 15 लाख रुपए प्रति कर्मी के मान से अनुग्रह प्रतिकर भुगतान राशि की स्वीकृति की जा रही है। इसके अतिरिक्त निर्वाचन कर्तव्य के दौरान नक्सली हिंसा में घायल विभिन्न कर्मियों को भी नियमानुसार अनुग्रह प्रतिकर भुगतान राशि की स्वीकृति की जा रही है।