झारखंड SIR में मकान नंबर को लेकर चुनाव आयोग ने स्थिति की साफ, सितंबर तक दावा-आपत्ति का मौका

रांची
 झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत गणना चरण में मकान संख्या संबंधित कोई कार्य नहीं किया गया है।

उनके अनुसार, इस संबंध में कोई आंकड़ा भी जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि पांच अगस्त को प्रकाशित मतदाता सूची प्रारुप में मतदाताओं से संबंधित मकान संख्या पूर्व की ही संख्या है, जिसे सिर्फ कैरी फारवर्ड किया गया है। मकान संबंधित विषयों का दावा-आपत्ति चरण में निराकरण किया जाएगा जो चार सितंबर तक चलेगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि राज्य में कई ऐसे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहां नए निर्मित मकानों को संबंधित स्थानीय निकाय, नगर निकाय अथवा ग्राम पंचायत स्तर से अभी तक पृथक मकान क्रम संख्या उपलब्ध नहीं कराई गई है।

इसी प्रकार, शहरी क्षेत्रों में बिल्डरों द्वारा निर्मित अपार्टमेंट एवं फ्लैटों के लिए उपयोग की जा रही क्रम संख्या/पता संबंधी सूचनाओं के सत्यापन एवं मानकीकरण की आवश्यकता वाले मामले भी पाए जाते हैं।

इस कारण मतदाता सूची में एक ही मकान संख्या से कई मतदाताओं का संबद्ध दिखाई देना आवश्यक रूप से यह प्रमाणित नहीं करता कि वे सभी मतदाता वास्तविक रूप से एक ही मकान अथवा परिवार के सदस्य हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि इस प्रकार की परिस्थितियों की भारत निर्वाचन आयोग के स्तर से समीक्षा की जा चुकी है तथा इनके व्यवस्थित निराकरण के लिए आवश्यक प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

इसके तहत जहां पंचायत/ शहरी निकाय द्वारा मकान संख्या का आवंटन नहीं किया गया है, वहां पर नोशनल हाउस नंबर आवंटन का कार्य दावा आपत्ति चरण में किया जाएगा।

इसके लिए संबंधित बीएलओ के द्वारा प्रत्येक अनुभाग के घरों को एक व्यवस्थित तरीके से नोशनल हाउस नंबर आवंटित किया जाएगा, जिसे अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में शामिल किया जा सकेगा।

घरों में लगाए जाएंगे 'होम टू रोल' स्टीकर
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार, एसआइआर पूर्व गतिविधि के तहत पूर्व से ही प्रत्येक गृह में नोशनल हाउस नंबर/ हाउस नंबर बीएलओ के नाम, मोबाइल संख्या सहित एक स्टीकर लगाया गया था।

फिर से इस दावा आपत्ति चरण में 'होम टू रोल' स्टीकर लगाया जाएगा, जिसमें नागरिकों द्वारा 'मेरे परिवार के सभी सदस्य-मतदाता सूची में एक साथ' की जांच स्वयं भी किया जाना है। इस स्टीकर में भी नोशनल हाउस नंबर/हाउस नंबर अंकित किया जाना है।

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