CG : किसानों के लिए अच्छी खबर : समर्थन मूल्य पर धान बेचना होगा आसान…बायोमेंट्रिक आधारित खरीदी प्रणाली लागू

कलेक्टर जनमेजय महोबे ने आज समय सीमा की बैठक में धान खरीदी की तैयारियों की वृहद समीक्षा की। उन्होने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के धान के समर्थन मूल्य पर खरीदी में पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए बायोमेंट्रिक आधारित खरीदी प्रणाली लागू की गई है।

राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वंर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में पारदर्शिता लाने और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की आदान सहायता राशि के लिए किसानों को अधिक सहुलियत देने के लिए धान खरीदी प्रक्रिया को सरलीकरण बनाया गया है। आगामी धान खरीदी सीजन में राज्य शासन द्वारा प्रति एकड़ की मान से 20 क्विंटल धान खरीदी की जाएगी। बैठक में बताया गया है कि यदि कोई पंजीकृत किसान किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है अथवा बुजुर्ग जो ऐसे अवस्था में धान खरीदी केन्द्र नहीं जा सकते हैं तो ऐसे किसान भी समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचने के लिए नॉमिनी घोषित कर सकते है। ऐसे किसान नॉमिनी के तौर पर मां, पिता, पुत्र, पुत्री के साथ अपने दामाद भी घोषित कर सकते है। ऐसे नॉमिनी भी निर्धारित तिथि पर धान खरीदी केन्द में पहुंच कर अपना बायोमैट्रिक्स एथेंटीकेशन के आधार पर समर्थन मूल्य धान बेचे सकते है। इसके अलावा अगर पंजीकृत किसान के कोई भी नॉमिनी नहीं हो तो कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी मसलन सहायक खाद्य अधिकारी, खाद्य निरीक्षक, सहकारिता विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, खरीदी केंद्र का नोडल अधिकारी आदि में से कोई भी अधिकारी को ऐसे किसानों का धान समर्थन मूल्य पर विक्रय करने के लिए विश्वसनीय व्यक्ति नामांकित कर सकते है, ताकि जिले के प्रत्येक किसानों का धान समर्थन मूल्य पर खरीदी हो और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इनपूट राशि का लाभ दिया जा सके।

सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों का पंजीयन कराने के लिए निर्देशित
कलेक्टर महोबे ने राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए जारी दिशा-निर्देशों के बारे में कृषि विभाग, खाद्य, सहकारिता विभाग के अधिकारी, गन्ना कारखाना के एमडी, नोडल जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के द्वारा जिले के प्रत्येक सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों का पंजीयन कराने के लिए निर्देशित किया है।
कलेक्टर ने निर्देशित करते हुए कहा कि जिले के पिछले साल के पंजीकृत सभी एक लाख 18 हजार 221 किसानों के पंजीयन की जानकारी पोर्टल में 30 सितम्बर तक किसी भी स्थिति में कैरीफारर्वड करना अनिवार्य है, इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कलेक्टर द्वारा प्रत्येक सेवा सहकारी समिति प्रबंधक को प्रति दिन उनकी समिति में तीन सौ से अधिक किसानों की जानकारी कैरीफार्वड करने के लिए निर्देशित किया है, ताकि समय सीमा में लक्ष्य पूरा किया जा सके।

नए किसानों का पंजीयन के लिए देने होंगे ये जरूरी दस्तावेज

कलेक्टर  महोबे ने बताया कि नए पंजीयन और पंजीयन में संशोधन के लिए किसानों को जरूरी दस्तावेज जैसे – ऋण पुस्तिका, बी-1, आधार नंबर, पासबुक की छायाप्रति आदि अपने नजदीकी सहकारी समिति में जमा करना होगा। दस्तावेजों के परीक्षण व सत्यापन के बाद सहकारी समिति द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल में किसानों का पंजीयन किया जावेगा। पूर्व वर्ष के पंजीयन में संशोधन के लिए 30 सितंबर, 2023 तक समिति में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। नए पंजीयन व पंजीकृत फसल या रकबे में संशोधन का काम 31 अक्टूबर, 2023 तक पूरा करना होगा।

पंजीकृत फसल, रकबे में संशोधन

बैठक में बताया गया कि ऐसे कृषक जो पंजीकृत फसल, रकबे में संशोधन कराना चाहते है, उन्हे आवश्यक दस्तावेज जैसे ऋण पुस्तिका एवं बी-1 की छायाप्रति के साथ प्रपत्र 2 में आवेदन करना होगा। कृषक को पूर्व पंजीकरण के दौरान प्राप्त यूनिक किसान पहचान संख्या का उल्लेख आवेदन में करना होगा। यह खरीफ वर्ष 2023 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय हेतु पंजीकृत कृषकों तथा राजीव गांधी किसान न्याय योजना हेतु अन्य फसलों में आदान सहायता राशि प्राप्ति के लिए पंजीकृत कृषकों के लिए भी लागू होगा। कृषक के आवेदन के परीक्षण, सत्यापन एवं पंजीयन की कार्यवाही प्रक्रिया अनुसार की जावेगी।

कृषक के व्यक्तिगत विवरण में संशोधन कर सकता है

बैठक में उप संचालक कृषि श्री राकेश शर्मा ने बताया कि यदि कृषक अपने व्यक्तिगत विवरण, आधार नंबर एवं बैंक विवरण आदि में संशोधन कराना चाहता है, उन्हे निर्धारित प्रपत्र 3 में संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति के साथ आवेदन संबंधित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पास जमा करना होगा और वह इसकी पावती प्राप्त कर सकेगा। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा कृषक के आवेदन एवं संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति का प्रारंभिक परीक्षण एवं सत्यापन मूलप्रति से करने के उपरांत पोर्टल पर कृषक का संबंधित ग्राम का चयन कर सत्यापन किया जावेगा। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को कृषक का आवेदन संबंधित कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी में कृषक से आवेदन प्राप्त करने की तिथि से तीन दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज का परीक्षण एवं सत्यापन कर एकीकृत किसान पोर्टल पर कृषक की जानकारी का अपडेट/संशोधन किया जाएगा।

खरीफ वर्ष 2023 में नए पंजीयन या संशोधन का सत्यापन

कृषि फसलों के लिए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं उद्यानिकी फसलों जैसे साग-सब्जी एवं फलदार फसलों के लिए ग्रामीण उद्यानिकी विस्तार अधिकारी द्वारा किसान पोर्टल के माध्यम से अपने लॉगिन से कृषक के पंजीयन/संशोधन का सत्यापन किया जाएगा।गन्ना प्रोत्साहन योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा

कलेक्टर श्री महोबे ने बताया कि जिले के दोनों सहकारी शक्कर कारखानों के अंतर्गत गन्ना विक्रय करने वाले कृषकों को भी खरीफ 2023 से गन्ना प्रोत्साहन योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। इन पंजीकृत किसानों के पंजीकृत रकबा का गन्ना ही कारखानों में खरीदी की जाएगी। श्री शर्मा ने जिले के गन्ना फसल उत्पादक सभी किसानों से अपील की है कि बोये गए गन्ना फसल के समस्त रकबे का पंजीयन एकीकृत किसान पोर्टल में कराने के लिए अपने संबंधित सेवा सहकारी समिति प्रबंध से संपर्क कर सकते हैं। इस योजनांतर्गत पंजीयन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र के साथ बी-1, पी-2, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ऋण पुस्तिका की छायाप्रति जमा किया जाना आवश्यक है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Post

Live Cricket Update

You May Like This

4th piller को सपोर्ट करने के लिए आप Gpay - 7587428786

× How can I help you?