शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर FIR दर्ज करने का कोर्ट का आदेश

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की एडीजे रेप एवं पोक्सो स्पेशल कोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शष्यि स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। एडीजे (पोक्सो एक्ट) विनोद कुमार चौरसिया ने पुलिस को मामले में एफआईआर दर्ज कर विधिवत विवेचना करने के नर्दिेश दिए हैं।कोर्ट के आदेश के बाद झूंसी थाने में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक, यह अर्जी शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(4) के तहत दाखिल की गई थी। आरोप है कि संबंधित आश्रम में नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण हुआ। आवेदक ने अदालत में कथित साक्ष्य के रूप में सीडी भी प्रस्तुत करने का दावा किया है। 13 फरवरी को आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिगों के बयान अदालत में वीडियोग्राफी के साथ दर्ज किए गए थे। कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट को भी संज्ञान में लिया था और सुनवाई के बाद नर्णिय सुरक्षित रख लिया था। अब आदेश जारी होने के बाद मामले में विधिक कार्रवाई आगे बढ़ेगी।

आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है कि उन्हें न्यायालय से न्याय मिला है और वे प्रयागराज से वाराणसी स्थित वद्यिा मठ तक पैदल यात्रा निकाल कर लोगों के सामने तथ्य रखने की बात कह रहे हैं। उल्लेखनीय है कि यह मामला न्यायालय के आदेश पर दर्ज किया जा रहा है और आरोपों की सत्यता की जांच पुलिस विवेचना के बाद ही स्पष्ट होगी।

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