काला हिरण केस में Salman Khan को राहत, Rajasthan High Court ने पुटअप अनादर बेंच को दिए निर्देश

जोधपुर
बहुचर्चित कांकाणी काला हिरण शिकार प्रकरण में सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई. राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू ने सुनवाई से किया इनकार. कोर्ट ने पुट अप अनादर बेंच के दिए निर्देश. अब मामले में किसी अन्य बेंच में होगी सुनवाई. अभिनेता सलमान खान की भूमिका से जुड़ी अपील पर अदालत को विचार करने के लिए याचिका दायर की गई थी.

जोधपुर की निचली अदालत ने 5 अप्रैल 2018 को सलमान खान को पांच साल के जेल की सजा सुनाई थी. इस फैसले के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दायर कर रखी है, जिस पर अब सुनवाई होनी है. इससे पहले उनके अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने सभी संबंधित अपीलों पर एक साथ सुनवाई की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था.

इसी प्रकरण में सह-अभियुक्त सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था. राज्य सरकार ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. सरकार की ओर से दायर ‘लीव टू अपील’ याचिका पर भी सुनवाई निर्धारित की गई थी. अब अदालत राज्य की अपील को अस्वीकार कर लिया है.

इसके अतिरिक्त, 15 अक्टूबर 1998 को लूणी थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले की अपील भी 21 मार्च 2022 को हाईकोर्ट में स्थानांतरित की जा चुकी है.

क्या है काला हिरण शिकार का पूरा मामला?

साल 1998 में फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग जोधपुर के आसपास ग्रामीण इलाकों में चल रही थी. इसी दौरान आरोप लगा कि सलमान खान समेत अन्य कलाकारों ने काले हिरणों का शिकार किया.

इस घटना के बाद सलमान खान के खिलाफ हिरण शिकार के तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए गए, जबकि एक मामला अवैध हथियार रखने से संबंधित था. निचली अदालत ने दो मामलों में उन्हें पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई, जबकि एक अन्य मामले में एक वर्ष का कारावास दिया गया.

अब हाईकोर्ट में एक साथ होने वाली सुनवाई से इस लंबे समय से चल रहे मामले में अहम मोड़ आने की उम्मीद की जा रही है.

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