छत्तीसगढ़ में फसल बीमा अधिसूचना जारी, इंश्योरेंस कराने के लिए केवल 6 दिन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना को देरी से जारी किए जाने के कारण प्रदेश के करीब 13 लाख किसानों को 6 दिन के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा करना होगा। इसके लिए तीन बीमा कंपनियों को चयनित किया गया है। वहीं कम समय होने के कारण सोसायटियों में किसानों की भीड़ उमड़ने की संभावना जताई जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश के 13 लाख किसानों को 6 दिन के भीतर प्रधानमंत्री फसल बीमा करवाना होगा। राज्य शासन ने फसल बीमा कराने के लिए तीन बीमा कंपनियों को चयनित किया है, लेकिन कम समय होने के कारण फसल बीमा कराने के लिए सोसायटी ओं में किसानों की भीड़ उमड़ सकती है। बता दें कि राज्य सरकार ने इस बार फसल बीमा की अधिसूचना जारी करने में देरी कर दी है। हर साल 15 जुलाई तक किसानों से प्रीमियम राशि वसूल कर ली जाती थी और बीमा कर दिया जाता था।

वहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत खरीफ फसल के लिए बीमा कंपनी को खोल बीमित राशि का 2% प्रीमियम किसानों को देना होगा। अधिसूचना क्षेत्र व फसल के लिए अलग-अलग संस्थाओं से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति पैदा होने की स्थिति में एक ही स्थान से बीमा कराया जाना है। इसकी सूचना के संबंध में दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार इंश्योरेंश कंपनी का होगा।

पिछले साल खरीद में प्रदेश के 98 लाख किसानों ने 32.19 हेक्टेयर में धान की फसल लगाई थी। इसमें प्रदेश के अलग-अलग जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अंतर्गत 14 लाख 54 हजार 701 किसानों ने 15 लाख 9 हजार 356 हेक्टेयर की धान फसल का बीमा करवाया था जिनका बीमा धन 6 हजार 734 करोड़ रुपए से ज्यादा था। जिन किसानों ने प्रीमियम के रूप में 136 करोड़ 66 लाख रुपए जमा किए थे। पिछले वर्ष प्रदेश में 4 लाख 3 हजार 52 किसानों को उनकी फसल नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति के रूप में 143 करोड़ 11 लाख 53 हजार रुपए मुआवजे के रूप में दिए गए थे।

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