कर्नल बाठ मारपीट मामला: चार पंजाब पुलिसकर्मियों पर CBI की चार्जशीट, जांच में बड़ा खुलासा

मोहाली 
यह घटना 13 और 14 मार्च की दरमियानी रात को घटी, जब कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बाठ और उनका बेटा पटियाला के सरकारी राजिंद्रा अस्पताल के पास एक सड़क किनारे ढाबे पर थे। CBI ने कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ से मारपीट के मामले में चार पंजाब पुलिस अधिकारियों के खिलाफ बुधवार को मोहाली अदालत में चार्जशीट दाखिल की है।

चार्जशीट में अभियोजन पक्ष ने गंभीर चोट पहुंचाने और अवैध रूप से रोकने (गलत निरुद्ध) सहित अन्य धाराओं में आरोप लगाए हैं। चार्जशीट के अनुसार, निरीक्षक रॉनी सिंह इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। हालांकि, चार्जशीट में हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) की धारा शामिल नहीं की गई है।

इससे पहले पटियाला पुलिस ने निरीक्षक हैरी बोपारई, रॉनी सिंह और हरजिंदर ढिल्लों सहित चार निरीक्षकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 (हत्या का प्रयास), 310, 155(2), 117(2) (दोनों स्वेच्छा से चोट पहुंचाने से संबंधित), 126(2) (गलत तरीके से रोकना) और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत एफआईआर दर्ज की थी। बाद में एक अन्य निरीक्षक को बीएनएस की धारा 299 और 191 के तहत नामजद किया गया था।

यह कथित घटना 13 और 14 मार्च की मध्यरात्रि को हुई थी, जब कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ अपने बेटे के साथ पटियाला के सरकारी राजिंदरा अस्पताल के पास स्थित एक ढाबे पर थे। परिवार का आरोप है कि कार के बाहर खड़े होकर खाना खाते समय सिविल कपड़ों में आए कुछ पुलिसकर्मियों ने कर्नल से अपनी गाड़ी हटाने को कहा ताकि वे अपनी कार पार्क कर सकें। इसके बाद कथित तौर पर एक दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों ने लाठी-डंडों और रॉड से कर्नल और उनके बेटे पर हमला किया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

Recent Post

Live Cricket Update

You May Like This

error: Content is protected !!

4th piller को सपोर्ट करने के लिए आप Gpay - 7587428786