CM हेमंत सोरेन को बड़ी राहत, PMLA ट्रिब्यूनल ने ED को BMW कार छोड़ने का आदेश दिया

रांची

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित भूमि घोटाला मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली स्थित प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) अपीलीय ट्रिब्यूनल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उनकी लग्जरी बीएमडब्ल्यू कार तुरंत छोड़ने का निर्देश दिया है।

यह कार ईडी ने 29 जनवरी 2024 को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से जब्त की थी। ईडी ने उस समय हेमंत सोरेन के खिलाफ भूमि घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत छापेमारी की थी, जिसमें बीएमडब्ल्यू कार के अलावा कई दस्तावेज और अन्य सामग्री भी बरामद की गई थी। इसके बाद सोरेन ने जब्त की गई संपत्ति को छोड़ने के लिए पीएमएलए ट्रिब्यूनल में अपील दायर की थी। ट्रिब्यूनल के सदस्य वी.के. माहेश्वरी ने आदेश में कहा कि ईडी बीएमडब्ल्यू कार को तत्काल रिलीज करे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि अगर भविष्य में कोई नया सबूत सामने आता है, तो ईडी को कानून के अनुसार कार्रवाई करने की स्वतंत्रता होगी।

ट्रिब्यूनल ने माना कि मामले में कार जब्त रखने का कोई ठोस आधार वर्तमान में मौजूद नहीं है। ट्रिब्यूनल ने यह भी याद दिलाया कि इस मामले में जब्त की गई अन्य सभी वस्तुएं, जिनमें डिजिटल उपकरण भी शामिल थे, पहले ही 22 मई 2025 के आदेश के तहत हेमंत सोरेन को लौटा दी गई थीं। मौजूदा अपील केवल बीएमडब्ल्यू कार को लेकर थी, जिसका अब निपटारा कर दिया गया है।

 

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