मुरैना में 282 बंदूकधारियों के लाइसेंस रद्द, 411 अन्य पर जांच जारी; जानिए कारण

मुरैना

मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में लाइसेंसी बंदूकधारियों पर प्रशासन और पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने ऐक्शन लेते हुए  जिले के ऐसे 282 लोगों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं, जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज या लंबित हैं। इस मामले की जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि जिले के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।

इस मामले की जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर अंकित अस्थाना ने बताया कि पुलिस अधीक्षक की ओर से 411 ऐसे लाइसेंसी शस्त्रधारियों की सूची तैयार की गई थी, जिनके खिला आपराधिक मामले दर्ज हैं या फिर वे अदालत में लंबित हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जिला दंडाधिकारी अदालत ने जिले के 411 लाइसेंसी शस्त्रधारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अस्थाना ने बताया कि इनमें से सिर्फ 129 लोगों ने ही अपने विरुद्ध उल्लेखित अपराध में दोष मुक्त होने के आदेश प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि शेष 282 लोगों द्वारा दस्तावेज जमा न करने के कारण उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए गए।

मुरैना के पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि उन्होंने पिछले 16 वर्षों का रिकॉर्ड खंगालकर 411 लाइसेंसधारियों की सूची तैयार की थी। उन्होंने कहा कि अब जिनके लाइसेंस निलंबित हुए हैं, उन्हें जल्द ही अपने हथियार जमा कराने होंगे। ऐसा न करने पर शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में लंबे समय से लोग बंदूक को अपनी शान समझते रहे हैं और अक्सर यहां हर्ष फायरिंग और आपसी विवादों में लाइसेंसी बंदूकों के इस्तेमाल की शिकायतें मिलती रही हैं। सिर्फ मुरैना जिले में शस्त्र लाइसेंस धारकों की संख्या 25 हजार से अधिक है।

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