रायपुर। एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना मंदिर हसौद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हिरण के सींग और खाल की तस्करी करते 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के कब्जे से हिरण के 2 सिंग और 1 खाल जब्त हुई है। आरोपियों के विरूद्ध थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 335/2023 धारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 51 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
दरअसल 27 जून को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि बाइक सवार दो व्यक्ति अपने पास हिरण के सिंग और खाल रखें है तथा ग्राम गोढ़ी से होते हुए मंदिर हसौद के रास्ते रायपुर आ रहे है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना मंदिर हसौद पुलिस की संयुक्त टीम ने मंदिर हसौद क्षेत्रांतर्गत ग्राम नवागांव स्थित अंडरब्रीज के पास तस्करों को पकड़ने नाकाबंदी पाईंट लगाया।
इसी दौरान मुखबीर द्वारा बताये दोपहिया वाहन एवं उसमें सवार 02 व्यक्तियों को आता देख टीम ने बाइक रुकवाई। पूछताछ करने पर व्यक्तियों ने अपना नाम भूपेन्द्र कुमार साहू एवं फागूराम यादव निवासी आरंग रायपुर बताया। उनके पास रखी बोरी की तलाशी लेने पर हिरण के सिंग और 1 खाल बरामद हुई।
हिरण के सिंग व खाल के संबंध में पूछताछ करने पर उन्होंने अपने 2 अन्य साथी महासमुंद निवासी लिलेश साहू एवं भीषम बरिहा द्वारा उन्हें विक्रय करने हेतु हिरण के सिंग एवं खाल को देना बताया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपी लिलेश साहू एवं भीषम बरिहा की भी पतासाजी कर दोनों को पकड़ा गया।
कहा से लाए खाल इसकी पूछताछ ज़ारी
वन्य जीव हिरण के सिंग एवं खाल रखने के संबंध में चारों से वैध दस्तावेज की मांग करने पर उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध रूप से रखें 02 नग हिरण के सिंग एवं 01 नग खाल तथा तस्करी में प्रयुक्त 01 नग मोटर सायकल जुमला कीमती लगभग 4,00,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 335/2023 धारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 51 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। आरोपियों द्वारा वन्य जीव हिरण के सिंग एवं खाल को कहां से लाया गया है, इस संबंध में आरोपियों से विस्तृत पूछताछ की जा रहीं है।
गिरफ्तार आरोपी
भूपेन्द्र कुमार साहु पिता जामा राम साहु उम्र 37 साल निवासी ग्राम देवरी थाना आरंग जिला रायपुर।
फागुराम यादव पिता फेरू राम यादव उम्र 36 साल निवासी ग्राम गुल्लु पारा थाना आरंग जिला रायपुर।
लिलेश साहू पिता अनिरूद्ध साहू उम्र 31 साल निवासी ग्राम सिनोधा, पटेवा जिला महासमुंद।
भीषम बरिहा पिता कंसू राम बरिहा उम्र 32 साल निवासी ग्राम सिनोधा, पटेवा जिला महासमुंद।