मुंबई
होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (HCIL) की लग्जरी सिटी सेडान को 22 सितंबर से खरीदने सस्ता हो जाएगा। दरअसल, नए GST स्लैब का असर इस कार की कीमत पर भी देखने को मिलेगा। ऐसे में कंपनी ने बताया कि इस कार पर ग्राहकों का 57,500 रुपए के टैक्स की बचत होगी। इतना ही नहीं, कंपनी इस कार पर इस महीने 1.07 लाख रुपए के बेनिफिट भी दे रही है। यानी इस सेडान को खरीदने पर कुल मिलाकर 1.64 लाख रुपए तक का फायदा मिल जाएगा। होंडा सिटी में e:HEV के साथ SV, V, VX और ZX वैरिएंट आते हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 12.38 लाख रुपए है। भारत में इसका मुकाबला स्कोडा स्लाविया, हुंडई वरना और फॉक्सवैगन वर्टूस से होता है।
होंडा सिटी का इंजन, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
होंडा सिटी में 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है. जो 121bhp की पावर और 145Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। कार के इंजन को 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्टेप सीबीटी गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। कंपनी 1.5-लीटर ऑटोमेटिक वैरिएंट में 17.8 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज देने का दावा करती है। जबकि 1.5-लीटर CVT वैरिएंट 18.4 किमी प्रति लीटर तक माइलेज देता है। वही, हाइब्रिड मॉडल का माइलेज 26.5Km/l तक है।
होंडा सिटी में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, लैदर अपहोल्स्ट्री, रेन-सेंसिंग वाइपर, वायरलैस फोन चार्जर, क्रूज कंट्रोल, सनरूफ और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं।सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर व्यू कैमरा, ABS के साथ EBD और ADAS जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसमें होंडा ADAS सेफ्टी फीचर्स भी ऑफर करती है।
छोटी और लग्जरी कारों पर नए GST 2.0 की कंडीशन
छोटी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST ही देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी।
दूसरी तरफ, लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40% टैक्स कर दिया है। सरकार ने इन्हें लग्जरी आइटम मानते हुए 40% GST स्लैब के दायरे में रखा है। 1200cc से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500cc से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी। ऐसे में यूटीलिटी व्हीकल (UV), स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (SUV), मल्टी यूटीलिटी व्हीकल (MUV) और मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) या क्रॉस ओवर यूटीलिटी (XUV) व्हीकल पर 40% GST देना होगा। जिन व्हीकल का ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm से अधिक होगा वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे।
सरकार ने लग्जरी और बड़ी कारों म को 40% कर दिया है। हालांकि, अच्छी खबर ये है कि पुराने GST स्टैब की तुलना में इसे कम किया गया है। जी हां, पहले लग्जरी कारों पर 28% GST और 22% सेस लगता था। इस तरह ग्राहकों को कुल 50% टैक्स देना पड़ता था। अब नए GST स्लैब में इसे घटाकर कुल 40% कर दिया गया है। यानी ग्राहकों को यहां भी 10% टैक्स से छुटकारा दिया गया है। यानी इसमें 28% GST को बढ़ाकर 40% कर दिया गया है, लेकिन सेस को 00% कर दिया है।