पंजाब
तरनतारन अदालत ने खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को 12 साल पुराने छेड़छाड़ और मारपीट मामले में दोषी करार दिया है। एडिशनल सेशन जज प्रेम कुमार की अदालत ने फैसला सुनाते हुए लालपुरा समेत अन्य आरोपियों को दोषी मानते हुए पुलिस हिरासत में लेने के आदेश दिए। दोषियों की सजा पर फैसला 12 सितंबर को किया जाएगा।
मामला वर्ष 2013 का है, जब पट्टी के गांव उसमां निवासी अनुसूचित जाति परिवार की एक लड़की विवाह समारोह में शामिल होने पहुंची थी। आरोप है कि वहां मौजूद टैक्सी चालकों ने उसके साथ छेड़छाड़ की और विरोध करने पर मारपीट भी की।
पीड़िता के परिवार को भी बीच सड़क पर पीटा गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला पूरे देश में सुर्खियों में आया और सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लेकर पीड़िता के परिवार को सुरक्षा देने के आदेश दिए थे।
उसी मामले में मुख्य आरोपी रहे लालपुरा वर्ष 2022 में आम आदमी पार्टी से खडूर साहिब हलके से विधायक चुने गए। अदालत के फैसले के बाद परिसर को पुलिस छावनी में बदल दिया गया। वहीं बचाव पक्ष ने अदालत से कम से कम सजा देने की अपील की है।