आज से लागू 7 बड़े बदलाव: 19 किलो गैस सस्ती, चांदी हॉलमार्किंग और टैक्स रिटर्न डेडलाइन

नई दिल्ली

आज एक सितंबर 2025 से 7 बड़े वित्तीय बदलाव हो गए हैं, जो लोगों की जेब पर असर डाल सकते हैं। LPG रेट, पेंशन, क्रेडिट कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न, भारतीय डाक के नियम, FD स्कीम आदि से जुड़े बदलाए हुए हैं, जो लोगों के महीनेभर के बजट को बिगाड़ सकते हैं। आइए इन बदलावों के बारे में जानते हैं…

कमर्शियल सिलेंडर के आज से घटे दाम

बता दें कि आज से 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम घट गए हैं। रात 12 बजे से ही नए दामों की लिस्ट आ गई थी और रात को ही नए दाम लागू हो गए थे। सिलेंडर के दामों में 51 रुपये की कटौती है, जिसके बाद आज से कमर्शियल सिलेंडर दिल्ली में 1581 रुपये, कोलकाता में 1683 रुपये, मुंबई में 1531 रुपये और चेन्नई में 1737 रुपये में मिलेगा।

भारतीय डाक व्यवस्था आज से बदली

बता दें कि आज एक सितंबर से भारतीय डाक व्यवस्था भी बदल गई है। आज से डाक सर्विस और स्पीड पोस्ट सर्विस मर्ज हो गई है। ऐसे में अब साधारण डाक सेवा बंद हो गई है। अब डाक से नहीं, बल्कि स्‍पीड पोस्‍ट से लोग कुछ भी भेज सकेंगे।

क्रेडिट कार्ड नियम भी आज से बदले

बता दें कि आज से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड का नियम बदल दिया है। बैंक ने जारी किए जाने वाले कुछ क्रेडिट कार्ड्स के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रोग्राम चेंज किया है। अब क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को डिजिटल गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और गवर्नमेंट वेबसाइट पर लेन-देन करने पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे।

2 बैंकों की FD स्कीम में बदलाव

बता दें कि आज से 2 बड़े बैंकों की फिक्स्ड डिपोजिट (FD) भी बदल गई है। इंडियन बैंक और IDBI बैंक ने FD स्कीम लेने की डेडलाइन खत्म हो गई है। आज से इंडियन बैंक की 444 और 555 दिन वाली स्कीम लोग नहीं ले सकेंगे। IDBI बैंक की 444, 555 और 700 दिन वाली स्कीम भी आज से बंद हो गई है।

UPS यानी पेंशन की डेडलाइन बढ़ी

बता दें कि आज से नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत आने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सेलेक्ट करने की डेडलाइन बढ गई है। यह नियम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, जिनके लिए नई पेंशन स्कीम लागू हुई है। पहले स्कीम सेलेक्ट करने की तारीख 30 जून थी, जिसे बढा़कर पहले 30 अगस्त किया गया था और अब 30 सितंबर कर दिया गया है।

ATM से ट्रांजेक्शन के नियम लागू रहेंगे

बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकालने पर लगने वाली फीस बढ़ाई थी। यह नियम एक मई 2025 से लागू हुआ था, जो आज एक सितंबर 2025 से भी लागू रहेगा। इस नियम में कटौती या बढ़ोतरी अभी तक नहीं हुई है। कई बैंकों ने फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट भी बदली थी, जो एक अप्रैल को जारी नियमों के अनुसार ही रहेगी।

चांदी की हॉलीमार्किंग होगी अनिवार्य

बता दें कि सितंबर महीने में चांदी की हॉलमार्किंग अनिवार्य हो सकती है। ऐसा होने के बाद चांदी की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसा होने से चांदी खरीदने में रुचि रखने वालों को फायदा हो सकता है। दाम बढ़े तो झटका भी लग सकता है।

 सिल्वर ज्वेलरी हॉलमार्किंग: चांदी के गहनों के लिए छह शुद्धता ग्रेड तय किए

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने घोषणा की है कि सोने की तरह ही 1 सितंबर से चांदी के गहनों की हॉलमार्किंग की जाएगी। ये गुणवत्ता नियंत्रण में एक बड़ा कदम है।

इस कदम का मकसद पारदर्शिता बढ़ाना है। हॉलमार्किंग से शुद्धता की गारंटी मिलती है। हॉलमार्क साबित करता है कि ज्वेलरी में दी गई चांदी कितनी शुद्ध है। इससे ग्राहक का भरोसा बढ़ता है।

    स्वैच्छिक लागू करना: 1 सितंबर से चांदी के गहनों की हॉलमार्किंग स्वैच्छिक होगी, जैसा कि पहले सोने के लिए स्वैच्छिक लागू किया गया था।
    शुद्धता के ग्रेड: BIS ने चांदी के गहनों के लिए छह शुद्धता ग्रेड तय किए हैं: 800, 835, 900, 925, 970, और 990।
    हॉलमार्किंग प्रक्रिया: हर गहने को एक 6-अंकीय HUID मिलेगा, जो इसकी प्रामाणिकता और शुद्धता को दर्शाएगा।
    कंज्यूमर प्रोटेक्शन: ग्राहक BIS Care एप के 'Verify HUID' फीचर का इस्तेमाल करके हॉलमार्क किए गए गहनों की प्रामाणिकता की जांच कर सकते हैं।

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