पटना
बिहार में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 के बाद अब नया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) लागू किया है। इसके तहतः-
(1) 40 करोड़ रूपए तक की ब्याज सब्सिडी (Interest Subvention) दी जाएगी।
(2) नई इकाइयों को स्वीकृत परियोजना लागत का 300 प्रतिशत तक शुद्ध SGST की प्रतिपूर्ति 14 वर्षों के लिए की जाएगी।
(3) 30 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी (Capital Subsidy) प्रदान की जाएगी।
(4) निर्यात प्रोत्साहन की सीमा 14 वर्ष की अवधि के लए 40 लाख रूपए प्रतिवर्ष होगी। इसके अतिरिक्त कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग, स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति, निजी औद्योगिक पार्कों को सहयोग, पेटेंट पंजीकरण एवं गुणवत्ता प्रमाणन हेतु सहायता दी जाएगी।
इस नए औद्योगिक पैकेज 2025 के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी। 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली एवं 1000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। 1000 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 25 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी।
इस औद्योगिक पैकेज 2025 के अंतर्गत लाभ लेने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 से पूर्व आवेदन करना अनिवार्य होगा।
इस नए औद्योगिक पैकेज 2025 से 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने में सहायता मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य है कि बिहार में उद्योगों को और ज्यादा बढ़ावा मिले, बिहार के युवा दक्ष एवं आत्मनिर्भर हों तथा उन्हें राज्य के अंदर ही अधिक से अधिक रोजगार मिल सके एवं उनका भविष्य सुरक्षित हो सके।
उद्योग विभाग
बिहार औधोिंगक निवेश पोरसाहन पैकेज (BIPp), 2025
की रचीकित के संबंध में।
2.
उधोग विभाग
बिहार में औधोिंगक सेज के िवरतार हेतु भोजपुर (आर)ि जला अ्तगत अंचल-तरारी के मौजा-मिनकप्र थानासंछया-174, रकबा-56.02 एकड मौजा-पटखोली, थानासंया-173, रकबा-15.48 एकड, मौजा-बौरी, थानानं0-175, रकबा-71.53 एकड, मौजा-बेलिउहरी, थानानं0-110, रकबा-9.98; एकड एवं मौजा-र्नी,शाना
नं0-172, रकबा-96.47 अथित कुल समिकत रकबा-249.48 एकड भिम का 3आधारभत संरचना िवकास पािधकार, पटना के मायम से िधगहण एवं िधगहण कीपावकिलत रिश 50 52, 62, 22, 910/-(लपये बावन करोडबासठ लाख बाईस हजार नौ सौ दस) माब के यय कीरवीकित के संबंध में।
3.
उछोग िवभाग
शेखपुरा िजला अलगत अंचल-चेवड़ा, मौजा-हंसापुर थाना नं0-07 एवं मौजा-अरथावाँ, थाना नं0-04 में कुलरकबा-250.06 एकड भिम का आधारभूत संरचना िवकासािधकार, पटना के मायम से िधघहण एवं िधणहण कीपावकिलत रिश 50 42, 16, 30, 233.00 (लपये िबयािलसकरोड सोलह लाख तीस हजार दो सौ तैंतीस) माज केयय की रवीकित के संबंध में।
4.
उछोग िवभाग
रोहतास िजला अलतगत अंचल-िशवसागर के मौजा-तारडीह, थाना नं -574 में कुल रकबा-492.85 एकड भूमका आधारभूत संरचना ियकास पािधकार, पटना के माะयमसे धगहण एवं िधयहण की पावकिलत रिश कमश:西0 1, 54, 07, 12, 370.00 (सपये एक अरब चौबन करोडसात लाख बारह हजार तीन सौ सतर) माब के यय कीरवीकित के संबंध में।
उद्योग विभाग
5. शिवहर जिला अन्तर्गत अंचल तरियानी, मौजा-सलेमपुर थाना नं०-06, रकबा 147.43 एकड़ एवं मौजा बेलाही दुल्लाह, थाना-141 रकबा 122.58 अर्थात समेकित कुल रकबा 270.01 एकड़ भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि क्रमशः रु० 1,05,27,12,000/- (रूपये एक अरब पांच करोड़ सताईस लाख बारह हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।
उद्योग विभाग
दरभंगा जिला अन्तर्गत अंचल बहादुरपुर, मौजा-तारालाही, थाना नं०-251 एवं मौजा-मोतनाजा तारालाही थाना-252 से कुल रकबा 361.38 एकड़ एवं अंचल-हनुमाननगर, मौजा-बिहारी मुकुन्द, थाना नं 221 एवं मौजा-अम्माडीह, थाना नं०-220 से कुल रकबा 24.07 एकड़ अर्थात समेकित कुल रकबा 385.45 एकड़ भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि क्रमशः रू० 3,76,07,79,329.00 (रूपये तीन अरब छिहत्तर करोड़ सात लाख उनासी हजार तीन सौ उनतीस) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।
उद्योग विभाग
थाना पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे के समीप पूर्णिया जिला अन्तर्गत अंचल-के० नगर के मौजा-बिठनौली खेमचंद, नं०-24 में रकबा 119.55 एकड़, मौजा-गणेशपुर, थाना नं०-36 में रकबा 152.40 एकड़ एवं मौजा-डरवे चकला, थाना नं०-29 रकबा 7.70 एकड़ अर्थात कुल समेकित रकबा-279.65 एकड़ भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि रू० 66,91,91,318.00 (रूपये छियासठ करोड़ इकानवें लाख इकानवें हजार तीन सौ अठारह) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।
उद्योग विभाग
8.
पटना जिला अन्तर्गत अंचल-फतुहाँ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (MMLP) परियोजना से सटे भू-भाग में GIFT- सामान औद्योगिक परियोजना के अधीन Fin Tech City विकसित करने हेतु मौजा-जैतीया, थाना नं०-79 में कुल रकबा 242 एकड़ भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि 4,08,81,30,503.00 (चार सौ आठ करोड़ इक्यासी लाख तीस हजार पाँच सौ तीन) रूपये मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।
ऊर्जा विभाग
9. बिहार राज्य जल विद्युत निगम के अंतर्गत 12 निर्माणाधीन परियोजनाओं में से 09 परियोजनाओं (तेजपुरा, डेहरा, सिपहा, वलिदाद, पहरमा, मथौली, राजापुर, अमेठी एवं डेहरी स्केप) के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 166.81 करोड़ (एक सौ छियासठ करोड़ इक्यासी लाख) रूपये की स्वीकृति एवं शेष 03 परियोजनाओं (बरबल, रामपुर एवं नटवार) को बन्द करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
10.
जल संसाधन विभाग
पटना मुख्य नहर के बायें बांध-सह-सोन सुरक्षा तटबंध पर बैदराबाद में राष्ट्रीय राज्य मार्ग 139 (NH-139) से पालीगंज वितरणी के शीर्ष नियामक तक एवं पालीगंज वितरणी के सेवापथ पर पालीगंज शीर्ष नियामक से कोरियम मोड़ तक कालीकृत सड़क का निर्माण कार्य, प्राक्कलित राशि 10000.00 लाख रूपये (एक सौ करोड़ रूपये) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।
पथ निर्माण विभाग
11. पथ प्रमंडल बेनीपुर अंतर्गत कुशेश्वर स्थान (एस.एच-56) से फुलतोड़ाघाट पथ के कि०मी० 0.00 से 20.80 तक (कल लंबाई 20.80 कि०मी०) में मिट्टी कार्य, सीमेन्ट कंक्रीट पथ कार्य, आर०सी०सी० उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य, क्रॉस ड्रेन कार्य, ड्रेन निर्माण कार्य, डायवर्सन निर्माण कार्य, बचाव कार्य, रिटेनिंग वाल निर्माण कार्य, कम्पेन्सेटरी एफोरेटेशन कार्य, युटिलिटी शिफ्टिंग कार्य, भू-अर्जन कार्य, विविध कार्य एवं पथ फर्निचर कार्य सहित उन्नयन / निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत्यादेश संख्या 7025 (एस.) डब्लु.ई., दिनांक 11.09. 2018 से प्रदत्त मूल प्रशासनिक स्वीकृत राशि ₹24304.42 लाख का पुनरीक्षित राशि ₹38122.67 लाख (तीन सौ इक्कासी करोड़ बाईस लाख सड़सठ हजार) का प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
12. बाँका जिलान्तर्गत अंचल-कटोरिया, मौजा कलहोड़िया, थाना सं०-201/40, खाता सं०-01, खेसरा सं०-05 की कुल प्रस्तावित रकबा-51.40 एकड़ गैरमजरूआ मालिक किस्म-परती कदीम भूमि पर सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय (सी०टी०एस०) के निर्माण हेतु गृह विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क स्थायी अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।
विधि विभाग
13. समस्तीपुर न्यायमंडल अन्तर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, रोसड़ा में 15 कोर्ट भवन (G+4), एमिनिटी भवन (G+4) एवं हाजत भवन (G+1) के निर्माण कार्य हेतु रू०-39,50,31,000/- (उनचालीस करोड़ पचास लाख इक्कीस हजार रूपये) की प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति।
सामान्य प्रशासन विभाग
14. श्री आनन्द अभिषेक, परीक्ष्यमान असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), शेखपुरा को सेवा से विमुक्त (Discharge from service) किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।
15.
श्रम संसाधन विभाग
बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन के लिए राज्य रणनीति एवं कार्य योजना, 2025 की स्वीकृति के संबंध में।
स्वास्थ्य विभाग
16. वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान-सम्प्रति भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदा के निर्माण योजना में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना से प्राप्त अनुरोध एवं प्राप्त विधिक राय के आलोक में Arbitration Award के विरूद्ध एकमुश्त 150 करोड़ रूपये के प्रावधान सहित कुल रू० 7,46,64,00,000/- (रूपये सात अरब छियालीस करोड़ चौंसठ लाख) मात्र के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति।
समाज कल्याण विभाग
17. राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों के बीच उद्यमिता / स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तर्ज पर समाज कल्याण विभाग के मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल) के अंतर्गत "मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना" प्रारंभ करने एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना के संचालन हेतु राशि रू० 10,25,00,000/- (दस करोड़ पच्चीस लाख) की व्यय की स्वीकृति।
17
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(वायुयान संगठन निदेशालय)
18.
बिहार में नये अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्कता बढ़ाने के लिए नीति की स्वीकृति के संबंध में।
गृह विभाग (आरक्षी शाखा)
ERSS मिरर साईट कमांड एवं कंट्रोल सेंटर, गया के संचालन हेतु आवश्यक 132 पदों के सृजन के संबंध में।
कृषि विभाग
20. राज्य स्कीम मद से किसान सलाहकार योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 से किसान सलाहकरों के मानदेय को 13,000/- से बढ़ाकर 21,000/- रूपये प्रतिमाह भुगतान करने हेतु अतिरिक्त कुल 6787.10736 लाख (सड़सठ करोड़ सतासी लाख दस हजार सात सौ छत्तीस) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।
21.
पर्यटन विभाग
वैशाली जिलान्तर्गत वैशाली में एक पाँच सितारा होटल/रिसॉर्ट का निर्माण एवं संचालन जन-निजी भागीदारी (पी०पी०पी०) के माध्यम से आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (इनेबलिंग) संशोधन अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अनुरूप कराये जाने हेतु पूर्व में दिनांक-19.08.2025 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-09 के रूप में प्रदत्त सैद्धांतिक स्वीकृति में कतिपय संशोधन की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
गया जिलान्तर्गत अंचल-नगर गया के मौजा-दुर्बे, थाना सं०-177 के विभिन्न खाता एवं खेसरा का कुल रकबा 15 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट-1) अनावाद बिहार सरकार एवं अनावाद सर्वसाधारण भूमि खेल मैदान अवसंरचना निर्माण हेतु खेल विभाग, बिहार, पटना को स्थायी निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
23. पटना जिलान्तर्गत फुलवारीशरीफ अंचल के मौजा-जगनपुरा, थाना सं०-26, खाता सं०-176, खेसरा सं०-1088 की कुल प्रस्तावित रकबा 0.0158 एकड़ कैसरे हिन्द भूमि, जो बिहार सरकार के दखल-कब्जे में है। उक्त भूमि पर जगनपुरा मेट्रो स्टेशन के निर्माण हेतु 30,00,000/-रू० प्रति डी० की दर से 47,40,000/- रू० सलामी एवं सलामी का 05 प्रतिशत व्यवसायिक लगान अर्थात् 2,37,000/-रू० का 25 गुणा अर्थात् 59,25,000/- रू० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल राशि-1,06,65,000/- (एक करोड़ छः लाख पैंसठ हजार) रूपये के भुगतान पर पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
24. सारण जिलान्तर्गत अंचल-जलालपुर के मौजा-बंगरा, थाना सं०-151/2 के खाता सं०-107, खेसरा सं०-426, रकबा-11-04-5 (बीघा-कट्ठा धूर) एवं खाता सं०-104, खेसरा सं०-427, रकबा-9-16-11 कुल प्रस्तावित रकबा 21 बीघा 16 धूर (15.5 एकड़) गैरमजरूआ मालिक परती कदीम शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के स्वामित्व की भूमि डेयरी प्रोजेक्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क स्थायी अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।
25.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संचालित राजस्व महा-अभियान के सफल संचालन एवं सुगम क्रियान्वयन हेतु CSC, e-Governance Service India Limited, New Delhi को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम-131 ज्ञ (त) एवं वित्त विभागीय संकल्प सं०-12888, दिनांक-03.12.2024 के प्रावधानों के आलोक में नामांकन के आधार पर गैर-परामर्शी सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु चयन के संबंध में।
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
26.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत डीलर कमीशन मद में केन्द्रांश की राशि रू० 45/- प्रति क्विंटल एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद की राशि रू० 45/- प्रति क्विंटल अर्थात कुल रू० 90/- प्रति क्विंटल निर्धारित है। माह सितम्बर, 2025 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत डीलर कमीशन मद में रू० 90/- प्रति क्विंटल तथा राज्य योजना से अतिरिक्त डीलर कमीशन के रूप में रू० 47/- प्रति क्विंटल करने एवं इस प्रकार सभी मदों के साथ केन्द्रीय सहायता, राज्यांश एवं राज्य योजना मद, कुल दर 211.40 रूपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 258.40 रूपये प्रति क्विंटल करने के संबंध में।