दो वोटर ID रखने पर पड़ेगा भारी! जानिए EPIC के नियम और सज़ा का प्रावधान

पटना
बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इस दौरान एक ही मतदाता के दो वोटर आईडी (EPIC) के मामले सामने आए हैं। जबकि दो आधार या दो पैन नंबर रखने की तरह ही, दो मतदाता पहचान पत्र (EPIC) रखना भी गैरकानूनी है। दो वोटर आईडी रखने पर जुर्माना एवं जेल की सजा हो सकती है। साथ ही मतदाता को वोट देने के अधिकार से भी वंचित किया जा सकता है। बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को भी दो वोटर आईडी रखने के मामले में चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है।

चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर की लगातार निगरानी की जा रही है और हर शिकायत या गलत सूचना पर फैक्ट चेक किया जा रहा है। राज्य में एसआईआर के तहत पहले चरण में गणना फॉर्म का वितरण एवं प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। दूसरे चरण में दावा एवं आपत्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है।

दो वोटर आईडी हैं, तो एक को तुरंत रद्द कराएं
आयोग के अनुसार, अगर किसी भी मतदाता का दो स्थानों पर मतदाता पहचान पत्र बना हुआ है, तो किसी एक पहचान पत्र को तत्काल रद्द करा लें। इसके लिए संबंधित क्षेत्र के बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) के पास जाकर फॉर्म-7 भरकर नाम हटाया जा सकता है। आयोग के अनुसार, फॉर्म-7 के तहत मृत्यु या स्थान परिवर्तन के कारण नाम हटाने के लिए आवेदन किया जा सकता है।

चुनाव आयोग की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन रद्द कराया जा सकता है। आयोग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, दो मतदाता पहचान पत्र रखने के आरोप में चुनाव आयोग जन प्रतिनिधित्व कानून, 1950 की धारा- 17 एवं 18 के तहत अधिकतम एक साल की सजा का भी प्रावधान है। वोट देने का अधिकार भी खत्म किया जा सकता है।

 

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