हिरण शिकार मामला: सलमान खान की याचिका पर आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई

जोधपुर

जोधपुर के बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान से जुड़े प्रकरण में आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। यह मामला एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि राज्य सरकार ने फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ लीव टू अपील दायर की है।

गौरतलब है कि सीजेएम कोर्ट ने इस मामले में सलमान खान को 5 साल की जेल की सजा सुनाई थी, जबकि बाकी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था। सरकार ने अपील की निर्धारित समय सीमा में इस मामले को चुनौती नहीं दी थी, जिसके चलते अब लीव टू अपील दाखिल की गई है। यह एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें अपील की तय समय सीमा समाप्त होने के बाद कोर्ट से अपील की अनुमति मांगी जाती है।

इस लीव टू अपील पर 16 मई को राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज गर्ग की पीठ में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने इसे सलमान खान से जुड़ी अन्य अपीलों के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। अब यह मामला मुख्य वाद सूची में क्रम संख्या 60 पर रखा गया है, जिसकी सुनवाई आज फिर जस्टिस गर्ग की अदालत में होगी।

उल्लेखनीय है कि सलमान खान ने सीजेएम कोर्ट द्वारा सुनाई गई 5 साल की सजा के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील की थी। बाद में उनके अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने इस प्रकरण से जुड़े सभी मामलों को हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए ट्रांसफर पिटीशन दायर की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। अब 28 जुलाई को सलमान खान की अपील पर भी सुनवाई निर्धारित है, जिसमें आज सरकार द्वारा दायर लीव टू अपील पर भी बहस होगी।

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