नोटबंदी! 2 हजार का नोट वापस लेगा RBI, इस दिन तक बैंक में जमा करा सकेंगे

भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपये के नोट पर बड़ा फैसला लिया है। रिजर्व बैंक के अनुसार, 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि 2000 रुपये के मूल्य के नोट को तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद कर दिया जाए। ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत रिजर्व बैंक ने ये फैसला लिया है। आरबीआई ने कहा है कि यह नोट 30 सितंबर तक कानूनी रूप से वैध रहेंगे। रिजर्व बैंक ने साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को जारी किया था।

अब सवाल उठता है कि आरबीआई के इस फैसले के बाद जिनकी पास 2000 रुपये के करेंसी नोट पहले से मौजूद हैं उनके पास क्या विकल्प है. 

1. जिनके पास भी 2000 रुपये के बैंक नोट हैं वे बैंक खाते में इन नोटों को डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर दूसरे नोटों के जरिए इसे बैंक शाखा में जाकर बदल सकते हैं.

2. बैंकों में 2000 रुपये के नोट बदलने को लेकर कोई बंदिशें नहीं होगी. बैंकों इस बारे में इलग से नियम जारी करेंगे.

3. 23 मई 2023 से 20000 रुपये की लिमिट तक 2000 रुपये का नोट बदला जा सकेगा.

4. जिनके पास भी 2000 रुपये के बैंक नोट हैं वे 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये को नोट बदल सकते हैं. आरबीआई ने अलग से इस बारे में बैंकों को गाइडलाइंस जारी कर दिया है.

5. 23 मई 2023 से आरबीआई के 19 रिजनल ऑफिसेज  में 20000 रुपये की लिमिट तक 2000 रुपये के बदले जा सकेंगे.

6. आरबीआई ने बैंकों को 2000 रुपये के नोट तत्काल रूप से नहीं जारी करने को कहा है.

7. आरबीआई ने आम लोगों अपील की है कि वे 30 सितंबर 2023 तक समय निकाल 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज कर लें या फिर उसे बैंक में डिपॉजिट कर लें.

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